इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना इस योजना में गर्भवती व स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को पोषण में सहयोग और जागरूकता के लिए कुल 6000 की सहायता राशि दी जाती है।
Indira Gandhi Mtratav Poshan Yojana Rajathan के माध्यम से राजस्थान सरकार राज्य की महिलाओं में गर्भावस्था के समय पोषण सम्बन्धी तथा नवजात बच्चो की देखभाल सम्बन्धी जागरुकता को बढ़ाना चाहती है।
इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में राजस्थान के पांच जिलों में किया गया था। इसके पश्चात राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के क्षेत्र को बढ़ाकर राजस्थान के शेष 28 जिलों में भी लागु कर दिया।
इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना के उद्देश्य
- इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का उद्देश्य राज्य के समस्त जिलों की गर्भधारण की हुई महिलाओं तथा 3 वर्ष से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें पोषण संबंधी उचित जानकारी प्रदान करना है।
- इस योजना के माध्यम से मां के स्वास्थ्य तथा जन्म के समय बच्चों के वजन और दुर्बलताओं को कम करके उनके पोषण का ध्यान रखा जाएगा तथा उनकी कुपोषण संबंधी अव्यवस्थाओं को खत्म किये जाने का प्रयास किया जायेगा।
- इस योजना के द्वारा गर्भवती महिला तथा नवजात शिशु के पोषण सम्बन्धी आहार के बारे में जानकारी देना है। जिससे प्रसव के पश्चात महिला में दुर्बलता न आये तथा बच्चा स्वस्थ पैदा हो साथ ही नवजात को कुपोषण से बचाया जा सके।
- इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना के द्वारा केंद्र के ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ और राजस्थान के ‘सुपोषित राजस्थान राजस्थान विजन’ को प्रदेश में स्थापित करना है।
इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना के क्षेत्र
यह योजना प्रारम्भ में राजस्थान के 4 जनजातीय जिलों तथा 1 सहरिया जिले में लागू की गई थी वर्ष 2022-23 में इस योजना को सम्पूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया था। जिससे पुरे प्रदेश को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके व गर्भवतियों और नवजात बच्चों में हो रही कुपोषण की समस्या से निजात पाई जा सके।
योजना में देय लाभ
इन्दिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत लाभार्थी महिला को नीचे दी गई तालिका के अनुसार 5 चरणों में प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
किश्त क्रमांक | लागू शर्ते | प्रोत्साहन राशि |
पहली किश्त | आखरी महावारी की दिनांक से 2 माह के भीतर गर्भवती का पंजीकरण व जांच होने पर | ₹1000 |
दूसरी किश्त | गर्भ धारण करने से 6 महीने के भीतर कम से कम 2 बार पूर्ण प्रसव जांच पूरी होने पर | ₹1000 |
तीसरी किश्त | विभाग द्वारा निर्धारित संस्थान में बच्चे के जन्म पर | ₹1000 |
चौथी किश्त | बच्चे के जन्म का पंजीकरण तथा बच्चे जन्म से 105 दिवस के भीतर लगने वाले सभी प्रकार के नियमित टीके लग जाने पर (BCG, DPT, OPV आदि) | ₹2000 |
पांचवी किश्त | वैवाहिक दंपत्ति द्वारा दूसरी संतान होने के पश्चात 3 माह के भीतर परिवार नियोजन साधन जैसे पीपी स्टेरिलिसशन या महिला copper-t आदि लगाए जाने के जाने पर | ₹1000 |
योजना के लाभार्थी
- इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य में निवास करने वाली सभी महिलाओं को लाभार्थी माना जाएगा।
- योजना के अंतर्गत दी गई शर्तों के अनुसार आने वाली समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, साथिन भी इस योजना के पात्र होगी
यह योजना महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया एक अहम् कदम है। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://wcd.rajasthan.gov.in/home पर देख सकते है।