राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को कृषि एवं व्यवसायिक जरूरतों के लिए 25 हज़ार से 2 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
राजस्थान सरकार ने 1.5 लाख परिवारों को उनके व्यवसायिक कार्यों के लिए 3000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त लोन देने की घोषणा की है। यह लोन ग्रामीण परिवार अपने क्षैत्र के वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक एवं स्मॉल फाइनेंस बैंक के माध्यम से ले सकेंगे। तथा इस लोन की राशि कम से कम 25000 रुपए से लेकर अधिकतम 2 लाख रुपए तक होगी।
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार हेतु राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना लागू की है। यह योजना वर्ष 2022-23 में लागू की गई थी। जिसके अंतर्गत करीब 1.5 लाख ग्रामीण परिवारों को 3000 करोड रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य में कई ऐसे ग्रामीण परिवार है। जो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कृषि पशुपालन तथा इनके अतिरिक्त हस्तशिल्प, कताई-बुनाई, लघु उद्योग, रंगाई छपाई आदि प्रकार के कार्यों पर निर्भर है। ऐसे जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
नवीनतम बजट 2023-24 में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा इस योजना के ऋण को 1 लाख करोड़ से बढाकर 1.5 लाख करोड़ करने की घोषणा की है। साथ ही इस योजना के कुल बजट सीमा को 2000 करोड़ से बढ़ाकर 3000 करोड़ किया गया है।
इस योजना के लागू होने से अब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कृषि कार्यों के अलावा अन्य कार्यों के लिए भी ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध हो पाएगा।
राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज:-
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का राजस्थान का निवासी होना आवश्यक है तथा वह ग्रामीण क्षेत्र में 5 वर्ष से निवास कर रहा हो
- आवेदक के पास जन आधार कार्ड व आधार कार्ड होना अनिवार्य है
- लाइसेंसधारी बैंक द्वारा जारी किसान कार्ड
- बैंक पासबुक की कॉपी (खाता नंबर, आईएफएससी कोड अंकित होना चाहिए)
योजनान्तर्गत ऋण हेतु कार्य एवं व्यवसाय:-
- पशुपालन
- मछली पालन
- लघु उद्योग
- हस्तशिल्प
- कताई बुनाई
- रंगाई छपाई
- दुकान
आवेदन की प्रक्रिया:-
- इस योजना में आवेदन करने के लिए किसी भी नजदीकी सरकारी मान्यता प्राप्त ईमित्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को जन आधार कार्ड,आधार कार्ड बैंक तथा बैंक पासबुक की कॉपी साथ में ले जाना अनिवार्य है
- ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त आवेदनों में से पात्र ग्रामीण परिवार का चयन किया जाएगा
- उसके पश्चात जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी द्वारा पोर्टल पर आवेदन किए गए पात्र ग्रामीण परिवार के दस्तावेजों का निरीक्षण किया जाएगा
- दस्तावेजों का निरीक्षण पूर्ण होने के पश्चात उन्हें ऋण हेतु संबंधित बैंक शाखा में भेज दिया जाएगा
- संबंधित बैंक शाखा द्वारा दस्तावेजों में कोई त्रुटि नहीं पाए जाने पर 15 दिन में ऋण स्वीकृत कर दिया जाएगा
योजना की विशेषताएं:-
- ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा को केंद्र के सहकारी बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा
- योजना में पात्र ग्रामीण परिवार को न्यूनतम ₹25000 से लेकर 2 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा
- इस योजना में डेयरी से जुड़े पशुपालकों को लाभ देने के लिए ‘राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन’ को भी इस योजना से जोड़ा गया है
- ब्याज मुक्त ऋण वितरण की कार्य प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संपन्न की जाएगी
- ऋण को समय पर चुकाने वाले पात्रों से किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाएगा