मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वारा राज्य के समस्त नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है। जिसके तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच और दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
इस योजना के तहत राज्य के निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य बीमा राशि के तहत 10 लाख रुपए तक का इलाज नि:शुल्क किया जाता था। जिसे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा बजट 2023-24 में स्वास्थ्य बीमा राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही चिरंजीवी दुर्घटना बीमा की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रु कर दिया गया है।
राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चे में काफी कमी आई है। और इस योजना के द्वारा आम नागरिकों को निजी अस्पतालों में अच्छा इलाज एवं उच्च कोटि के डॉक्टर की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी:-
मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, जो कि निम्न प्रकार है।
नि:शुल्क लाभार्थी:-
- राज्य के लघु एवं सीमांत कृषक।
- खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले परिवार।
- सामाजिक आर्थिक जनगणना के परिवार।
- सरकारी विभाग में कार्यरत संविदा कर्मी।
- कोरोना काल में सहायता राशि प्राप्त करने वाले असहाय परिवार।
- EWS श्रेणी में आने वाले परिवार।
स:शुल्क लाभार्थी:-
- नि:शुल्क पात्र परिवार की श्रेणी में नहीं आने वाले परिवार।
- सरकारी कर्मचारी व पेंशनर नहीं है।
- इन सभी को निर्धारित प्रीमियम का 50% यानी ₹850 का भुगतान करना होगा।
आवश्यक दस्तावेज:-
- जन आधार कार्ड।
- आधार कार्ड।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया :-
- खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले परिवारों तथा सामाजिक आर्थिक जनगणना के परिवारों को इस योजना में पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है। वह पहले से ही इस योजना हेतु पंजीकृत हैं।
- लाभार्थी अपनी SSO आईडी अथवा नजदीकी सरकारी मान्यता प्राप्त ईमित्र पर जाकर इस योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकता है।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना हेतु पंजीकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://chiranjeevi.rajasthan.gov.in के माध्यम से भी किया जा सकता है।
- योजना में पंजीकरण के लिए लाभार्थी के आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है। उस ओटीपी को प्रमाणित करने के पश्चात ही आगे की प्रक्रिया संपन्न की जाती है।
- आवेदन के पंजीकरण के पश्चातसंबंधित विभाग के नोडल अधिकारी के द्वारा आवेदन को ऑनलाइन सत्यापित किया जाता है।
- जो लघु एवं सीमांत कृषक जन आधार कार्ड से नहीं जुड़े हैं। वह ईमित्र पर जाकर जन आधार कार्ड में लैंड होल्डिंग दर्ज करवा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना में स:शुल्क लाभार्थी को प्रतिवर्ष भुगतान करके योजना में पंजीकरण करवाना आवश्यक है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए स:शुल्क लाभार्थी को प्रतिवर्ष 850 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना आवश्यक है।