मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना (JRY) राजस्थान 

मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना (JRY) के तहत घायल व्यक्ति को जीवन रक्षा के उद्देश्य से अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वाले नागरिक को 5000 रुपए एवं सम्मान पत्र दिया जायेगा।

राजस्थान सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में या अन्य किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को चिकित्सक सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचा कर उसकी जीवन की रक्षा करने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि के रूप में 5000 रुपए एवं सम्मान पत्र दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के लाभार्थी:-

  • सड़क दुर्घटना व अन्य किसी भी प्रकार की दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को समय पर नजदीकी निजी अथवा राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाने वाले भले नागरिक इस योजना हेतु पात्र होंगे। 
  • गंभीर अवस्था में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिक को 5000 रुपए एवं सम्मान पत्र प्रदान किया जाएगा।
  • घायल को भर्ती करवाने वाले नागरिक यदि एक से ज्यादा है तो सम्मानित राशि को समान रूप से बांटकर सभी को दिया जाएगा।
  • जो व्यक्ति उपचार हेतु तुरंत भर्ती होने की स्थिति में है। उसे ही गंभीर घायल अवस्था समझी जाएगी। इसका निर्णय अस्पताल के (CMO) द्वारा लिया जाएगा।
  • यदि भर्ती होने वाला व्यक्ति सामान्य रूप से घायल है। तो उसे भर्ती करवाने वाले को मात्र सम्मान पत्र ही दिया जाएगा। 

पुरस्कार राशि वितरण प्रक्रिया:-

  • अस्पताल द्वारा लाभार्थी को पुरस्कार राशि देने के संबंध में जन स्वास्थ्य निदेशक को सूचना भेजी जाएगी।
  • जन स्वास्थ्य निदेशक द्वारा सूचना प्राप्त होते ही 2 दिन के अंदर ही व्यक्ति के खाते में पुरस्कार राशि DBT के माध्यम से भेज दी जाएगी। तथा सम्मान पत्र उस व्यक्ति के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दिया जाएगा।
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मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना महत्वपूर्ण निर्देश:-

  • घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाला व्यक्ति यदि इस योजना का लाभ लेना चाहता है। तो उसे अस्पताल के इमरजेंसी रूम में कार्य कर रहे CMO को नाम, उम्र, लिंग, पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, बैंक खाता संख्या इत्यादि बताने होंगे।
  • मरीज को अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिक से किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। तथा उसे उसकी इच्छा अनुसार अस्पताल को छोड़ने की अनुमति दी जाएगी।

नोट:-

  • चिकित्सा विभाग में कार्यरत 108 एंबुलेंस के कर्मचारी, निजी एंबुलेंस के कर्मचारी, पीसीआर वैन, ड्यूटी पर कार्य कर रहे पुलिसकर्मी तथा घायल के परिवार वाले इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

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