मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्कूटी योजना राजस्थान 

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्कूटी योजना या मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा दिव्यांगों को रोजगार व अध्ययन के क्षेत्र में गतिशील बनाने के लिए निःशुल्क स्कूटी का वितरण किया जाता है।    

राजस्थान राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने दिव्यांगों के लिए संचालित मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्कूटी योजना के लिए आवेदन करने की तिथि को बढ़ाकर 10 मई 2023 कर दिया गया है। 

राजस्थान सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार एवं अध्ययन की राह आसान बनाने के लिए एवं उसमें गतिशीलता लाने के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्कूटी योजना के तहत स्कूटी का वितरण कर रही है। 

जो भी आवेदक इस योजना के तहत आवेदन करने से वंचित रह गए थे। उन्हें राजस्थान सरकार ने एक बार पुनः आवेदन करने का मौका दिया है। 

इस योजना के तहत इच्छुक आवेदक 10 मई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

इस योजना के लिए आवेदक किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त नजदीकी ई-मित्र पर जाकर या एसएसओ आईडी के माध्यम से जनाधार के द्वारा ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते है। 

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पूर्व आवेदकों हेतु निर्देश:-

  • विभाग द्वारा पूर्व में आवेदन कर चुके आवेदकों को यह सूचित किया जाता है। कि वह जन आधार कार्ड के डेटाबेस में मूल निवास के प्रमाण पत्र, विशेष योग्यजन पेंशन का प्रमाण पत्र, अथवा आय का प्रमाण पत्र (जो कि किसी भी प्रकार की विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं) आधार कार्ड, आयु का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ( यूआईडी कार्ड) आदि को अपडेट करवा लेवे।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:-

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की आय दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 
  • योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो कि 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
  • इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक आयु प्रमाण पत्र के रूप में दसवीं की मार्कशीट/ जन्म प्रमाण पत्र अथवा विद्यालय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है। 
  • आवेदक को नियमित अध्ययन करने का प्रमाण पत्र/रोजगार संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

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