मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना के द्वारा राजस्थान सरकार राजकीय महाविद्यालय के स्नातक द्वितीय व अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को रोजगार सहायक प्रशिक्षण देती है।
राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा राज्य के समस्त राजकीय महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे अभ्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना के द्वारा रोजगार संबंधी प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है।
इस योजना के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययन कर रहे। स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष व स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को रोजगार संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा। जिससे अभ्यार्थी को भविष्य में रोजगार प्राप्त करने तथा स्वयं का उद्योग स्थापित करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो।
मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0
पूर्व वर्ष 2022-23 के तहत हुए आवेदनों के आलावा मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 में आवेदन पुनः प्रारम्भ किये गए है इसकी अंतिम तिथि 30 मार्च 2023 निर्धारित की गई है।
प्रशिक्षण हेतु आवेदक की पात्रता:-
- इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्नातक और स्नातकोत्तर में अध्यनरत द्वितीय व अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग के पश्चात रोजगार या स्वयं का व्यवसाय करने के लिए प्रेरित किया जायेगा।
- आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- यह ट्रेनिंग प्रोग्राम केवल राजकीय महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए ही है अन्य विद्यार्थी इस कार्यक्रम के पात्र नहीं होंगे।
- इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्थान उपलब्ध होने पर स्नातक द्वितीय वर्ष/स्नातकोत्तर मेंस के अभ्यार्थी भी प्रवेश ले सकते है।
प्रशिक्षण का स्थान एवं विद्यार्थियों की संख्या:-
चयनित परीक्षार्थियों हेतु ट्रेनिंग कार्यक्रम उन्हीं के महाविद्यालयों में आयोजित किया जाएगा लेकिन ट्रेनिंग हेतु विद्यार्थियों के लिए निम्न शर्तें लागू होगी
- इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करने के लिए कम से कम 20 एवं अधिकतम 35 विद्यार्थियों का होना आवश्यक है
- आवेदकों के पंजीकरण के अनुसार ही ट्रेनिंग हेतु महाविद्यालय का चयन किया जाएगा
- यदि 35 से अधिक विद्यार्थी किसी एक कोर्स की मांग कर रहे हैं तो विद्यार्थियों के चयन के लिए एक विशेष प्रक्रिया लागू की जाएगी तथा RSLDC एवं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा CCE के निर्णय के पश्चात ही एक कोर्स के लिए एक से अधिक बेच लगाए जा सकेंगे
ट्रेनिंग शुल्क:-
यह ट्रेनिंग प्रोग्राम पूर्णतः निशुल्क है इसके लिए विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं देना है
ट्रेनिंग का समय:-
- यह ट्रेनिंग प्रोग्राम विद्यालयों में चल रही नियमित कक्षाओं के अनुसार ही रखा जाएगा
- ट्रेनिंग प्रोग्राम केवल महाविद्यालय के कार्य दिवस में ही संपन्न किया जाएगा
- ट्रेनिंग प्रोग्राम की अवधि प्रतिदिन 4 घंटे की रहेगी
ट्रेनिंग प्रोग्राम हेतु आवेदन की प्रक्रिया:-
- इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आवेदन करने के लिए विद्यार्थी को दिए गए इस फॉर्म को भर कर अपने महाविद्यालय में नवाचार एवं कौशल विकास प्रभारी को जमा करवाना है
- इस फॉर्म के अलावा किसी सादे कागज पर किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा
- इस फॉर्म को विभाग की वेबसाइट http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं
- यह फॉर्म विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में निशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा इस फॉर्म हेतु विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना है
- प्रत्येक विद्यार्थी को दिए गए आवेदन फॉर्म में तीन ट्रेनिंग प्रोग्राम बढ़ने हैं इनमें से जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 20 विद्यार्थियों का ग्रुप बनेगा उस प्रोग्राम को प्राथमिकता दी जाएगी
- आवेदन फॉर्म में अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तथा महाविद्यालय का नाम एवं कक्षा को स्पष्ट रूप से लिखें
मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 में आवेदन की अंतिम तिथि 30 मार्च 2023 निर्धारित की गई है।
इस योजना में राजस्थान सरकार द्वारा स्नातक तथा स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को भविष्य में रोजगार प्राप्त करने और स्वयं का व्यवसाय स्थपित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।