पूर्ण निःशक्त कार्मिकों के आश्रितों को भी मिलेगी अनुकम्पा नियुक्ति राजस्थान सरकार 

राजस्थान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार सरकारी नौकरी पर कार्यरत कर्मियों के पूर्ण रूप से निशक्त हो जाने पर या कार्यस्थल पर अयोग्य पाए जाने पर उनके परिवार के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। 

राजस्थान सरकार द्वारा  किया गया यह एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास है। क्योंकि प्रदेश में कई ऐसे सरकारी कर्मी है जो कि पूर्ण रूप से निशक्त हो चुके है। जो अब अपने कार्यस्थल पर कार्य करने मैं असमर्थ है। ऐसी स्थिति में उसके परिवार को कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। 

ऐसे हालात को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा उनके परिवार के आश्रितों को आर्थिक संकट से मुक्त करने के लिए तथा भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आश्रित परिवार में योग्य सदस्य को अनुकम्पा नौकरी दी जाती है। 

सरकारी कर्मी के निशक्त हो जाने पर उसके परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान कंपैशनेट अपॉइंटमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ परमानेंट टोटल डिसएबल गवर्नमेंट सर्वेंट रूल्स 2023 के द्वारा सरकारी कर्मी के पूर्ण रूप से निशक्त हो जाने पर या अयोग्य पाए जाने पर उसी के परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा पर नियुक्ति दी जाएगी।

जिससे वह सदस्य नियमित रूप से अपने परिवार का भरण पोषण करता रहे।  

राजस्थान मुख्यमंत्री द्वारा दी गई इस स्वीकृति के आधार पर अब कार्यस्थल पर कार्य करते हुए यदि कोई सरकारी कर्मी पूर्णता निशक्त हो जाता है।  अथवा कार्य करने योग्य नहीं रहता तथा वह अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति लेना चाहता है। तो उस स्थिति में उस सरकारी कर्मी के किसी भी पारिवारिक सदस्य (आश्रित) को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा लिए गए इस निर्णय का लाभ राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, निगम, बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थाएं आदि में कार्य कर रहे कर्मियों को दिया जाएगा।

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