नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश : Nishakt Shiksha Protsahan Yojana MP, Mukhyamantri Nishakt Shiksha Protsahan Yojana, आवेदन प्रक्रिया,पात्रता,योजना के लाभ

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Nishakt Shiksha Protsahan Yojana MP : मध्य प्रदेश में नि:शक्त शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की “नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना” का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य है विकलांग बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त बनाना। इस योजना के अंतर्गत, विकलांग छात्रों को नि:शुल्क और गुणवत्ता वाले लैपटॉप और मोटर ट्रायसाइकिलों की सुविधा प्रदान की जाती है, जो कि उनके शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करते हैं।

Nishakt Shiksha Protsahan Yojana MP

इस योजना को मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा संचालित किया जाता है, जो विकलांग बच्चों के शिक्षा में मदद करता है। इस योजना में, समाज के अन्य उद्यमी लोग भी योजना को समर्थन देते हैं, जिससे विकलांग बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

Table of Contents

Nishakt Shiksha Protsahan Yojana MP 2023 रूपरेखा

योजना का नामMukhyamantri Nishakt Shiksha Protsahan Yojana MP 2023
किसके द्वारा प्रारंभ की गईमध्य प्रदेश सरकार द्वारा
क्या है उद्देश्यविकलांग छात्र-छात्राओं को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
कौन-कौन है लाभार्थीमध्य प्रदेश राज्य के समस्त विकलांग छात्र-छात्राएं
आवेदन हेतु डायरेक्ट लिंकलिंक
आधिकारिक वेबसाइटलिंक
अन्य योजना की जानकारीयहां क्लिक करें 

Mukhyamantri Nishakt Shiksha Protsahan Yojana Form PDF

Nishakt Shiksha Protsahan Yojana MP के तहत विकलांग छात्रों को विद्यालयों और कॉलेजों में सीधी भर्ती की जाती है, जिससे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होती है। विकलांग छात्रों को उनके शिक्षा कार्यों में सहायता करने के लिए विशेष शिक्षा सहायकों का समर्थन उपलब्ध होता है।

योजना के अंतर्गत, विकलांग छात्रों को उनकी शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों की पूर्ति की जाती है, ताकि उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में कोई भी समस्या न हो। विकलांग छात्रों को यदि आवश्यकता होती है, तो विद्यालयों और कॉलेजों में आवास की व्यवस्था भी की जाती है।

“Nishakt Shiksha Protsahan Yojana” मध्य प्रदेश में अस्थायी और स्थायी रूप से विकलांग छात्रों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण कदम है, और एक समान और सकारात्मक शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी स्तरों को जोड़ने का प्रयास करता है। इसके माध्यम से विकलांग छात्रों को उच्च शिक्षा का मौका मिलता है और उनके शिक्षा कार्यों में मदद की जाती है, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो सकता है।

Mukhyamantri Nishakt Shiksha Protsahan Yojana Kya Hai? नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2023

मध्य प्रदेश निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य है निःशक्त वर्ग के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में सामर्थ्य देना। Viklang Shiksha Protsahan Yojana के माध्यम से, मध्य प्रदेश सरकार ने निःशक्त लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करने का प्रयास किया है।

योजना के मुख्य बिंदु

  • निःशुल्क विद्यालय शिक्षा: निःशक्त छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा का सुनहरा मौका।
  • वित्तीय सहायता: आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
  • पुस्तक सहायता: अध्ययन के लिए पुस्तकों की सहायता करना, जो शिक्षा के साथ आती है।
  • उच्च शिक्षा के लिए लैपटॉप: विद्यार्थियों को नवाचारिक तरीके से पढ़ाई करने में मदद करने के लिए लैपटॉप की प्राप्ति।
  • मोटर ट्रायसाइकिल: दूरदराज के गांवों तक पहुंचने में मदद करने वाली मोटर ट्रायसाइकिल की प्राप्ति।

यह योजना निःशक्त वर्ग के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने और उन्हें उच्च शिक्षा और संदर्भित रोजगार प्राप्त करने में 

मदद करती है, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक स्थान सुधारता है।

Nishakt Shiksha Protsahan Yojana MP 2023 Important Documents : मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

शिक्षा का महत्व हमारे समाज में अत्यधिक है, और मध्य प्रदेश की सरकार ने निःशक्त छात्रों के लिए एक प्रोत्साहक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, आपको निःशक्तता प्रमाण-पत्र के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिनकी सूची यहाँ दी गई है:

  • उर्त्‍तीण परीक्षा की अंक-सूची: इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए, आपको विगत वर्ष में उर्त्‍तीण परीक्षा की अंक-सूची प्रस्तुत करनी होगी। यह सूची आपकी शिक्षा के स्तर को प्रमाणित करने में मदद करेगी।
  • निःशक्तता प्रमाण-पत्र: योजना के तहत, आपके पास एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। इस प्रमाण-पत्र से आपकी निःशक्तता का प्रमाणित होता है।
  • आयु प्रमाण पत्र: आयु प्रमाण पत्र आपकी आयु को प्रमाणित करता है और योजना के अनुसार आपकी पात्रता की जाँच के लिए आवश्यक होता है।
  • शिक्षा के स्तर का प्रमाण पत्र: यदि आप किसी शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय या पालीटेक्निक (कॉलेज में न्यूनतम दो वर्ष का डिप्लोमा) में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लिया होता है, तो इसका प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि आप विद्यार्थी के रूप में पात्र हैं और इस योजना के लाभ के हकदार हैं।

इन आवश्यक दस्तावेजों के साथ, आप इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने शिक्षा के सपनों को पूरा कर सकते हैं। ध्यान दें कि यह सभी दस्तावेज आपकी योजना के सफल लागू होने के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपको इन्हें सावधानीपूर्वक जमा करना होगा।

Madhya Pradesh Nishakt Shiksha Protsahan Yojana Benefit : मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लाभ

  • वर्ष 2013 से मध्य प्रदेश राज्य में चल रही विकलांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के संशोधन के बाद, वर्ष 2017 में 6 से 18 वर्ष के मानसिक विकलांग छात्रों को नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन के तहत आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
  • 11 जनवरी 2018 को योजना में संशोधन के तहत निशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन के लिए लैपटॉप और मोटराइज्ड ट्रायसाईकिल बैटरी चलाने की सुविधा दी जाएगी, जिससे उनकी पढ़ाई में मदद मिलेगी।

Nishakt Shiksha Protsahan Yojana MP उद्देश्य, लक्ष्य

  • निशक्त विद्यार्थियों के लिए बिना किसी बाधा के शैक्षणिक संस्थाओं तक पहुंच: योजना के अंतर्गत, वे विद्यार्थी जो निशक्त हैं और जो दोनों पैरों से चलने में असमर्थ हैं (अस्थिबाधित), उन्हें शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार की बाधा के बिना संस्थानों तक पहुंच प्रदान की जाती है।
  • दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए सहायक उपकरण: इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक यात्रा में सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं, ताकि उन्हें सीखने में कोई अधिक कठिनाइयाँ न हों।
  • आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना: योजना के माध्यम से निशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करके आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलता है।

Viklang Shiksha Protsahan Yojana MP Eligibility : मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना हेतु पात्रता 

निशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना (Madhya Pradesh Nishakt Shiksha Protsahan Yojana) मध्य प्रदेश के विकलांग छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य उन्हें शिक्षा में बढ़ता देना है। इस योजना के तहत, छात्रों को योग्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानदंड होते हैं। यहाँ हम आपको इस योजना के पात्रता मानदंडों के बारे में विस्तार से बताएंगे:

1. विकलांगता के मापदंड (Disability Criteria):

  • Viklang Shiksha Protsahan Yojana MP के अनुसार, छात्र को उपस्थिति होनी चाहिए, जो 1995 के धारा-2 के मापदंड के 40 प्रतिशत या उससे अधिक है।

2. नियमित शिक्षा (Regular Education):

  • छात्र को मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल, महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, या आईटीआई में नियमित रूप से पढ़ने वाला होना चाहिए।

3. लैपटॉप योग्यता (Laptop Eligibility):

  • छात्रों को Viklang Shiksha Protsahan Yojana MP 2023 के अंतर्गत, अस्थिबाधित होने के कारण, कक्षा 9 में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने और कक्षा 10 में प्रथम बार प्रवेश करने या आईटीआई में प्रवेश करने पर, एक योग्यता प्राप्त करने के लिए लैपटॉप प्रदान किया जाएगा।

4. मोटराइज्ड ट्रायसाईकिल पात्रता (Motorized Tricycle Eligibility):

  • अस्थिबाधित विकलांगता के कारण, छात्र के शरीर के निचले हिस्से में विकलांगता होने पर, चलने में असमर्थता होने पर, और कम से कम 60 प्रतिशत विकलांगता होने पर, वह मोटराइज्ड ट्रायसाईकिल के लिए भी पात्र होते हैं।

5. विशेष आवश्यकताएँ (Special Needs):

  • मंदबुद्धि, श्रवणबाधित, दृष्टिबाधित नि:शक्तता होने पर, कक्षा 9 में 50 प्रतिशत अंक और कक्षा 10 में प्रथम बार प्रवेश होने पर, छात्र भी इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं।

6. पंजीकरण (Registration):

  • छात्रों को मध्य प्रदेश के स्पर्श पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है।

7. आईटीआई कोर्स (ITI Courses):

  • आईटीआई में प्रथम बार प्रवेश करने वाले छात्रों को भी लैपटॉप दिया जाएगा, जो कंप्यूटर संबंधित शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

Madhya Pradesh Nishakt Shiksha Protsahan Yojana Me Aavedan Kese Kare? आवेदन प्रक्रिया

  • शैक्षिक योग्यता की प्रमाणित प्रतियाँ: आपकी शैक्षिक योग्यता की प्रमाणित प्रतियाँ जैसे कि मार्कशीट्स और पासिंग सर्टिफिकेट्स की प्रतियाँ आवश्यक हैं।
  • आय प्रमाण पत्र: आपकी आय को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ शामिल होने चाहिए।
  • बैंक खाता विवरण: आवेदन के साथ आपके बैंक खाते की जानकारी भी होनी चाहिए।
  • आधिकारिक दस्तावेज़: आपकी पहचान के साबित करने के लिए कोई आधिकारिक दस्तावेज़ जैसे कि आधार कार्ड और पासपोर्ट की प्रतियाँ आवश्यक होती हैं।
  • फोटोग्राफ्स: आवेदन में आपकी फोटोग्राफ्स की प्रतियाँ भी शामिल होनी चाहिए।
  • आवेदन फॉर्म की प्रतियाँ: यदि आवेदन फॉर्म की कोई प्रतियाँ या साक्षात्कार की डेट की जानकारी होती है, तो उन्हें भी पूरा करें।

इन दस्तावेज़ों को संग्रहित करके, आपको आवेदन पत्र के साथ अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। 

मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना संपर्क सूत्र 

इस योजना के तहत आपको आवश्यक संपर्क विवरण प्राप्त करने में मदद की आवश्यकता हो सकती है। जो की निम्नलिखित हैं, 

मुख्यमंत्री निशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2023 का संपर्क विवरण:

  • संचालनालय: यह योजना संचालित होती है और इसका पता है – सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर-3, भोपाल, मध्य प्रदेश, पिन – 462016।
  • फोन नम्बर: आप इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्नों के लिए फोन कर सकते हैं – 0755-2556916।

यह संपर्क विवरण आपको इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि आप योजना से संबंधित सभी सवालों का उत्तर प्राप्त करें और इसका उपयोग अच्छी तरह से करें।

ध्यान दें:- यह आर्टिकल मात्र जानकारी देने की उद्देश्य से लिखा गया है कृपया Nishakt Shiksha Protsahan Yojana MP से संबंधित अधिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट की जांच करें।

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नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश प्रश्नोत्तरी, FAQ

एमपी निशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना क्या है ?

विकलांग विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी 2018 से निशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गयी। Nishakt Shiksha Protsahan Yojana MP के माध्यम से विकलांग विद्यार्थियों को लैपटॉप और मोटर ट्रायसाइकिल दी जाती है। 

Nishakt Shiksha Protsahan Yojana MP की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है ?

मध्य प्रदेश निशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://socialjustice.mp.gov.in है। 

Nishakt Shiksha Protsahan Yojana MP के तहत निशक्त युवाओं को क्या लाभ दिया जाएगा? 

निशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थियों को लैपटॉप और मोटर ट्रायसाइकिल दी जाती है। 

Viklang Shiksha Protsahan Yojana किस राज्य में लागू है? 

निशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना केवल मध्यप्रदेश राज्य में लागू है।

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