Nishakt Vivah Protsahan Yojana MP : मध्य प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश, Madhya Pradesh Divyang Marriage Promotion Scheme Apply Form,मध्य प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना
Nishakt Vivah Protsahan Yojana MP : मध्य प्रदेश सरकार का एक उद्यम, जो प्रदेश के नागरिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रहा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों का समृद्धि से विकास करना है। यह न केवल प्रदेश के लोगों के लिए लाभकारी है, बल्कि इससे पूरे राष्ट्र के विकास में भी सहयोग प्राप्त हो सकता है।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग नागरिकों के लिए MP Nishakt Vivah Protsahan Yojana / Viklang Vivah Protsahan Yojana का शुभारंभ किया गया है.
इस योजना के तहत, प्रदेश के विकलांग नागरिकों को उनके विवाह के लिए सरकार की ओर से ₹200,000 की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाती है, ताकि ऐसे निशक्त विकलांग नागरिक अपने विवाह के साथ एक नई शुरुआत कर सकें।
यदि आप मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही निशक्त जनों के लिए एमपी नि:शक्तजनों विवाह प्रोत्साहन योजना Viklang Vivah Protsahan Yojana का लाभ लेना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे द्वारा लिखे गए इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़ें.
Nishakt Vivah Protsahan Yojana MP Kya Hai In Hindi
मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई जाने वाली ‘मध्य प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना’ विकलांग नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता का स्रोत है। इस योजना के तहत, यदि कोई विकलांग महिला या पुरुष विवाह करते हैं, तो उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से ₹2,00,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना की शुरुआत 12 अगस्त 2018 को हुई थी, और तब से लेकर आज तक, हजारों निशक्त विकलांग नागरिकों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है।
योजना के तहत, विकलांग निशक्त नागरिकों को उनके विवाह के लिए ₹2,00,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने ग्रहस्थ जीवन की शुरुआत कर सकते हैं.
इस योजना के माध्यम से, विकलांग नागरिक अपने जीवन में स्वागत के साथ आत्मविश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ सकते हैं. मध्य प्रदेश सरकार का इस प्रकार की सहायता प्रदान करना, विकलांग नागरिकों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्थन प्रदान करता है, जो एक सामाजिक समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद करता है.
MP Nishakt Vivah Protsahan Scheme Important Documents
- मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति: आपके निवास का प्रमाण, जो आवेदन की स्वीकृति के लिए आवश्यक है।
- डॉक्टर द्वारा जारी किया गया विकलांग प्रमाण पत्र की छायाप्रति: आपके विकलांग स्थिति की पुष्टि करने के लिए आवश्यक है।
- आयकरदाता ना होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र: इस प्रमाण पत्र से यह साबित करना होगा कि आप आयकरदाता नहीं हैं।
- आयु से संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति: आपकी आयु की पुष्टि के लिए आवश्यक है।
- निशक्त विकलांग दंपति का संयुक्त पासपोर्ट साइज फोटो: आपके और आपके संजीवने संगी का फोटो।
- विधवा अथवा विधुर होने की स्थिति में पति और पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति: इससे यह साबित होगा कि आपका संजीवना संगी अब नहीं है।
- तलाक शुदा होने की स्थिति में न्यायालय द्वारा जारी आदेश की छायाप्रति: तलाक के बाद की स्थिति की पुष्टि करने के लिए।
- बैंक पासबुक की छायाप्रति: आपके बैंक खाते की पुष्टि के लिए।
इन दस्तावेजों को संलग्न करके, आप एमपी नि:शक्तजनों विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं और इस सहायता योजना से लाभान्वित हो सकते हैं।
दिव्यांग विवाह योजना मध्य प्रदेश लाभ, Benefits
मध्य प्रदेश राज्य के विकलांग नागरिकों के लिए लाभदायक एवं महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है “दिव्यांग विवाह योजना”. यह योजना न केवल विकलांग व्यक्तियों के जीवन को सुधारने में सहायक है, बल्कि उन्हें समाज में समानता और स्वावलंबन की महत्वपूर्ण दिशा में प्रेरित करती है। इस योजना के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं, जो निम्नलिखित हैं:
- Nishakt Vivah Protsahan Yojana MP से राज्य के दिव्यांग लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके माध्यम से, विकलांग व्यक्तियों को स्वावलंबन की प्रेरणा मिलेगी और वे समाज में अपने आपको सम्मानित महसूस करेंगे।
- Viklang Vivah Protsahan Yojana के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार दिव्यांग व्यक्ति के विवाह के लिए 2 लाख रूपय की प्रोत्साहन राशि देगी। इससे, विकलांग व्यक्तियों को उचित विवाह सम्पन्न करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- “एमपी नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना” के फलस्वरूप, राज्य के दिव्यांग लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
MP Nishakt Vivah Protsahan Yojana Eligibility, पात्रता
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एमपी निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना, जिसे दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना भी कहा जाता है, के लिए पात्रता मापदंडों की स्पष्ट तरीके से निर्धारण किए गए हैं। इस योजना के तहत, केवल निम्नलिखित पात्र नागरिकों को इसका लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा:
- मध्य प्रदेश का मूल निवासी: आवेदनकर्ता को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- 40% या उससे अधिक निशक्त / विकलांग: आवेदनकर्ता को संविधान के 1995 की धारा में परिभाषित 40% या उससे अधिक निशक्त या विकलांग होना चाहिए।
- उम्र की शर्त: आवेदनकर्ता में पुरुष की उम्र 21 वर्ष और महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- धार्मिक या कानूनी रूप से विवाह: ऐसे पात्र नागरिक का विवाह धार्मिक रीति-रिवाज, सामाजिक रीति अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से किया गया होना चाहिए।
- आयकरदाता नहीं: आवेदनकर्ता आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
आवेदन करने के लिए आपको उपरोक्त मापदंडों का पूरा ध्यान देना होगा और Viklang Vivah Protsahan Yojana MP के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को सही तरीके से प्रस्तुत करना होगा।
दिव्यांग विवाह योजना एमपी की सहायता राशि कैसे प्राप्त करें?
यदि आप मध्यप्रदेश में निवास करते हैं और आप दिव्यांग व्यक्ति हैं, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है – एमपी दिव्यांग विवाह योजना। इस योजना के अंतर्गत, आपको विवाह के लिए सहायता प्राप्त करने का मौका मिलता है।
इस लेख में, हम आपको इस योजना की सहायता राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे।
- आवेदन प्रपत्र भरें: सबसे पहले, आपको अपने जिले के संयुक्त संचालक, उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण विभाग के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
- आवेदन की स्वीकृति: आपका आवेदन पत्र सबमिट होने के बाद, विभाग द्वारा आपकी पात्रता की जांच की जाएगी।
- 15 कार्य दिवस के भीतर स्वीकृति: आवेदन पत्र का निराकरण की सीमा सरकार द्वारा 15 कार्य दिवस के भीतर की जाती है।
यह सरल और स्पष्ट प्रक्रिया है जिसका पालन करके आप एमपी दिव्यांग विवाह योजना की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश मिलने वाली सहायता राशि का विवरण
मध्य प्रदेश में विकलांग व्यक्तिओं के विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए एक दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना है, जिसके अंतर्गत विवाह करने वाले जोड़े को वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। इस योजना के तहत, धनराशि दी जाती है, जो कि निम्नलिखित रूप में है:
- अगर दंपत्ति में से कोई एक व्यक्ति विकलांग या निशक्त है और एक व्यक्ति सामान्य है, तो उन्हें उनके विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ₹2,00,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इसके साथ ही, यदि दोनों दंपत्ति विकलांग या निशक्त हैं, तो उन्हें संयुक्त रूप से ₹1,00,000 की सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी।
MP Nishaktjan Vivah Protsahan Scheme Me Online Aavedan Kese Kare?
अगर आप मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र हैं और आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन करें:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले यहाँ जाएं या आप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं.
- योजना का लिंक चुनें: वेबसाइट पर पहुंचने के बाद, “निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना” लिंक पर क्लिक करें.
- नई पृष्ठ पर जाएं: यह आपको एक नए पृष्ठ पर ले जाएगा, जहां आपको योजना के बारे में जानकारी मिलेगी और आवेदन का लिंक दिखाया जाएगा.
- आवेदन करें: अब आपको व्यक्तिगत योजना के लिए आवेदन करना है – यदि आप एक व्यक्ति हैं जो विकलांग है, तो “सिंगल एप्लीकेशन” पर क्लिक करें, और यदि आप और आपका पति-पत्नी दोनों विकलांग हैं, तो “जॉइन एप्लीकेशन” पर क्लिक करें.
- पंजीकरण करें: यदि आपका पंजीकरण स्पर्श पोर्टल पर नहीं है, तो “स्पर्श पोर्टल पर अपना पंजीकरण करें” लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण करें.
- आवेदन भरें: आवेदन करने के लिए आपको अपनी समग्र ID भरनी होगी और फिर अपनी फोटो अपलोड करनी होगी, साथ ही अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर भरना होगा।
- महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करें: आवेदन में आपको अपने पासबुक की फोटो कॉपी, संयुक्त फोटो, विवाह प्रमाण पत्र, और आय प्रमाण पत्र को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
- आवेदन सबमिट करें: अंत में, “घोषणापत्र” पर टिक करें और “सेव” बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार, आपका आवेदन ऑनलाइन हो जाएगा और आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे.
इस तरह, आप आसानी से मध्य प्रदेश निशक्त जनों के लिए विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
Nishaktjan Vivah Protsahan Yojana MP महत्वपूर्ण बातें
आज हम आपको एमपी दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के नियम और शर्तों के बारे में जानकारी देंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग नागरिकों को उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, लेकिन इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इसके लाभ प्राप्त करने के लिए क्या-क्या नियम और शर्तें हैं:
- यह योजना सिर्फ एक बार ही प्राप्त की जा सकती है, तो यदि कोई निशक्त नागरिक इसका लाभ पहले से ही प्राप्त कर चुके हैं, जैसे कि विधवा, तलाकशुदा, या विधुर होने की स्थिति में, तो वे इस योजना का फिर से लाभ नहीं उठा सकते हैं।
- इस योजना का लाभ पाने के लिए कम से कम 40% विकलांगता की आवश्यकता है, इसका मतलब है कि आवेदनकर्ता को विकलांग होना चाहिए।
- जब विवाह संपन्न होता है, तो आवेदन करने वाला व्यक्ति विकलांग होना चाहिए। यदि पति या पत्नी में से कोई एक व्यक्ति विकलांग है, तो उसी व्यक्ति को आवेदन करना चाहिए। अगर दोनों विकलांग हैं, तो उन्हें संयुक्त रूप से आवेदन करना होगा।
- आवेदनकर्ता को भारतीय संविधान के अंतर्गत विवाह प्रमाण पत्र और विवाह धार्मिक, सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार किया गया है तो उसके लिए इसे प्रमाणित करने के लिए शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- यदि कोई आवेदनकर्ता संयुक्त रूप से आवेदन करता है, तो पति का मूल निवास स्थान वहां होना चाहिए जहां उसका स्थाई पता है। इसके परिणामस्वरूप, वह जिले के अंदर ही इस योजना का लाभ प्राप्त करेगा।
- यदि आवेदनकर्ता ने विवाह संपन्न होने के 1 वर्ष के भीतर आवेदन नहीं किया, तो वे इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। ध्यान दें कि अगर विवाह धार्मिक, सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार नहीं हुआ है, तो धनराशि वापस करनी हो सकती है।
- आवेदनकर्ता को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि उनका विवाह विच्छेद या तलाक के पहले होता है और विवाह संपन्न होने के 5 वर्ष से पहले, तो वे सरकार को धनराशि वापस करनी हो सकती है।
इस योजना के तहत निशक्त नागरिकों को उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह नियम और शर्तें इस योजना के लाभार्थियों को स्पष्टता से समझाने के लिए हैं ताकि वे इसका सही उपयोग कर सकें।
नोट:- ध्यान दें यह आर्टिकल मात्रा जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है कृपया Nishaktjan Vivah Protsahan Yojana MP से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट की जांच करें.
एमपी निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना [रजिस्ट्रेशन] प्रश्नोत्तरी, FAQ
मुख्यमंत्री निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश के अंतर्गत विकलांग महिला व पुरुष विवाह करते हैं तो उनके वैवाहिक स्थिति को सुधारने के लिए मध्य प्रदेश सरकार उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
मध्य प्रदेश विकलांग विवाह योजना के अंतर्गत विकलांग दंपति को विवाह करने पर ₹200000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।
मध्य प्रदेश विकलांग विवाह योजना का लाभ मध्य प्रदेश राज्य के गरीब परिवार के विकलांग नागरिक ही ले सकते हैं।
MP Nishaktjan Vivah Protsahan Yojana का लाभ लेने के लिए डॉक्टर द्वारा जारी कम से कम 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
MP Nishaktjan Vivah Protsahan Yojana में आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।