राजस्थान शिक्षा निदेशालय से मान्यता लेकर नए सत्र में खोल सकते है, ऑनलाइन निजी स्कूल

शिक्षा विभाग ने नए साल 2023-24 से कक्षा 9 से 12 तक की प्राइवेट ऑनलाइन शिक्षा देने वाली स्कूलों को मान्यता देने का फैसला किया है

रेगुलर क्लास वाले स्कूल और कोचिंग संस्थानों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में अब ऑनलाइन स्कूल खोले जाएंगे 

इसके लिए रेगुलर क्लास चलाने वाले स्कूल,कोचिंग संस्थान या और अन्य संस्थाएं सरकार से अनुमति लेकर ऑनलाइन स्कूल का संचालन कर सकती है

शिक्षा विभाग ने इसका पूरा ब्यौरा ले लिया है फिलहाल इस तरह की सुविधा 9वीं से 12वीं तक के लिए होगी माध्यमिक शिक्षा विभाग से अनुमति लेकर कोई भी संस्थान इस तरह के स्कूल को चला सकता है माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है।

ऑनलाइन स्कूल खोलने के विषय में ध्यान रखने योग्य बातें :-

  • राज्य में कोई भी निजी या सरकारी संस्था ऑनलाइन स्कूल खोलना चाहती है तो उस संस्था को समस्त जानकारी जैसे कि विद्यालय की बनावट, विद्यालय की फीस, उसमें उपस्थित स्टाफ आदि की जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पहुंचा नहीं होगी
  • ऑनलाइन स्कूल खोलने के लिए राजस्थान सरकार के पोर्टल www.rte.raj.nic.inपर रजिस्ट्रेशन करना होगा तथा स्कूल की समस्त जानकारी को उस पोर्टल पर अपलोड करना होगा, इन जानकारियों के अंतर्गत विद्यालय का पता, इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्यालय की फीस, विद्यालय में स्टाफ की सूचना तथा बालक बालिकाएं संबंधी सूचना भी उस पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, भविष्य में अगर विद्यालय का पता बदलता है तो उसको अपडेट करने के लिए शिक्षा संकुल के ईमेल एड्रेस पर ईमेल भेजना होगा
  • जिन विद्यालयों के पास ऑनलाइन डेटाबेस पहले से उपलब्ध है उनको अपने डेटाबेस की सभी जानकारी सरकार द्वारा दिए गए  पोर्टल पर अपलोड करनी होगी इसके लिए विभाग की सहायता ले सकता है वेब पोर्टल पर अपलोड की गई बालक बालिकाओं की समस्त जानकारी अंग्रेजी में भरनी होगी जिससे विभाग द्वारा उसे समझने में आसानी हो