ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना राजस्थान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं को घर से विद्यालय जाने के लिए परिवहन शुल्क प्रदान किया जाता है।
इस योजना में कक्षा 1 से 8 तक के बालक और बालिकाओं, 9 से 12 तक तथा कॉलेज 5 से 10 किलोमीटर अधिक दूरी से विद्यालय आने वाली छात्राएं जिन्हें नि:शुल्क साइकिल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उन छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत निशुल्क ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2023-24 : उद्देश्य
बालिका शिक्षा में नामांकन, रुचि व जेंडर गैप कम करने की दृष्टि से तथा बालिकाओं की सुरक्षा को देखते हुए कक्षा 9 से 12 कि चयनित छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा।
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना क्या है?
आरटीई नियमों के तहत आबादी क्षेत्रों एवं ढाणियों जहां निर्धारित मानदंड अनुसार विद्यालय का संचालन संभव नहीं है। वहां निवास कर रहे 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक-बालिकाओं को सहज एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उनके निवास स्थान से निकट विद्यालयों में अध्ययन हेतु सुगमता पूर्ण पहुंचाने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा 1 से 8 के बालक बालिकाओं,9 से 12वी कक्षा की छात्राओं तथा कॉलेज जाने वाली बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का प्रावधान किया गया है।
विस्तृत लिंक
पात्रता:-
कक्षा 1 से 8 के बालक बालिकाओं के लिए:-
- ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 5 के ऐसे ऐसे बालक बालिकाएं जिनके निवास स्थान से 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है।
- ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 6 से 8 के ऐसे बालक बालिकाएं जिनके निवास स्थान से 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है।
- दो किलोमीटर की दूरी से अधिक अध्ययन करने जाने वाली मॉडल विद्यालयों की स्वयं की ग्राम पंचायत की कक्षा 6 से 8 की बालिकाएं।
9 से 12वी कक्षा की छात्राओं हेतु:-
- ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययन हेतु 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी से आने वाली बालिकाएं।
- ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूलों में इच्छा अनुसार विषय उपलब्ध नहीं होने पर शहरी क्षेत्र के सरकारी स्कूल में अध्ययन करने हेतु 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर जाने वाली कक्षा 11 व 12 की छात्राएं।
- उसी पंचायत समिति कि मॉडल स्कूलों की कक्षा 9 से 12 की छात्राएं जो अध्ययन करने के लिए 5 किलोमीटर से अधिक दूरी तक जाती है।
कॉलेज जाने वाली बालिकाओं के लिए:-
- ग्रामीण क्षेत्र की अध्ययन के लिए अपने निवास स्थान से 10 किलोमीटर की दूरी तक कॉलेज जाने वाली बालिकाएं।
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के माध्यम से दी जाने वाली सहायता राशि:
कक्षा | विद्यालय का नाम | निवास स्थल से विद्यालय की दूरी | श्रेणी | देय राशि(प्रति दिवस) |
कक्षा 1 से 5वी | सरकारी स्कूल | 1 किलोमीटर से अधिक | छात्र एवं छात्राएं | 10 रुपए |
कक्षा 6 से 8वी | सरकारी स्कूल / स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल | 2 किलोमीटर से अधिक / 2 किलोमीटर से अधिक उसी पंचायत में | छात्र एवं छात्राएं | 15 रुपए / 15 रुपए |
कक्षा 9 से 12 वीं | सरकारी स्कूल / स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल | 5 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल / 5 किलोमीटर से अधिक उसी पंचायत के स्कूल | केवल छात्राएं | 20 रुपए / 20 रुपए |
कक्षा 11 से 12 वीं | सरकारी स्कूल | 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से शहरी विद्यालय में आने वाली बालिकाएं | केवल छात्राएं | 20 रुपए |
Transport Voucher Guidelines 2023-24:-
- विद्यार्थियों के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी का महत्वपूर्ण मापदंड है। इसलिए, विद्यार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके निवास स्थान से विद्यालय जाने की दूरी सही तथा उपयुक्त हो। यदि कोई विद्यार्थी इस मापदंड को पूरा नहीं कर पा रहा है और उसे किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो संबंधित संस्था प्रधान जिम्मेदार होगा।
- सरकारी स्कूलों में क्लास 9 में अध्ययन हेतु प्रवेश लेने वाली सभी छात्राएं साइकिल योजना के हेतु पात्र होती है। प्रत्येक वर्ष केवल एक ही बार इस योजना का लाभ दिया जाता हैइसलिए सायकल योजना का लाभ प्राप्त करने वाली कक्षा 9 से 12 की छात्राएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
- कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बालिकाएं साइकिल योजना या नियमानुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में से किसी एक योजना का लाभ उठा सकती हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में कक्षा 9 से 12 की बालिकाएं दोनों योजनाओं का साथ-साथ लाभ नहीं प्राप्त करेंगी। इसलिए, उन्हें सिर्फ एक योजना का चयन करना होगा।
- कक्षा 9 में साइकिल योजना के तहत लाभान्वित होने वाली बालिकाएं कक्षा 12 तक ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत लाभान्वित नहीं होंगी। इस नियम का पालन किया जाएगा।
- शिविरा पंचांग के कार्य दिवसों की गणना के आधार पर परिषद कार्यालय से ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि जारी की जाती है। यह राशि संस्था प्रधान द्वारा उपस्थिति की गणना करते हुए ही जारी की जाएगी। संबंधित संस्था प्रधान को इसकी जानकारी सीबीओ कार्यालय को लिखित रूप में देनी होगी।
- विद्यालयों में विद्यार्थियों के निवास स्थान की गणना शाला दर्पण पर निर्धारित प्रपत्र में किया जाता है। इसमें विद्यार्थी के विस्तृत विवरण शामिल होते हैं, जिसमें उनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी की संशोधन की गई जाती है। यह संशोधन सीबीआई द्वारा ही किया जा सकता है। इसके लिए, संबंधित संस्था प्रधान को सीबीओ कार्यालय को लिखित रूप में सूचित करना होगा।