U.P Mukhyamantri Laghu Sinchai Yojana 2024 : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लघु सिंचाई स्कीम एक अद्वितीय कदम है जो किसानों के लिए नई राहें खोल सकता है। इस योजना के बारे में हम यहाँ विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि “U.P MUKHYAMANTRI LAGHU SINCHAI YOJANA” क्या है और इससे किस प्रकार का लाभ किसानों को हो सकता है।
लघु सिंचाई योजना एक सरल और प्रभावी योजना है जो किसानों को नए तकनीकी सुधारों से जोड़कर उनकी खेती में सुधार करने का मौका देती है। MUKHYAMANTRI LAGHU SINCHAI YOJANA के तहत, किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य मिलता है। यह योजना उन्हें नए और उन्नत तकनीकों के साथ अपनी खेती को मजबूती से संचालित करने का अवसर प्रदान करती है।
नई सिंचाई तकनीकें किसानों को अपनी खेती को और बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद करती हैं, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। लघु सिंचाई योजना उत्तर प्रदेश से किसानों को नए और सुरक्षित तरीकों से जल संचारण करने का मौका मिलता है, जिससे उनकी बड़ी भूमि से अधिक उपयोगी हो सकती है।
U.P Mukhyamantri Laghu Sinchai Yojana 2024
राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को सिंचाई में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना’ का आयोजन किया है। इस योजना से हजारों किसानों को मिलेगा लाभ।
किसानों को सिंचाई में सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के लिए 2022-23 में 216 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है, जो नई परियोजनाओं के लिए आवंटित किया गया है। नि:शुल्क बोरिंग योजना, मध्यम नहर नलकूप परियोजना और लघु सिंचाई योजना शामिल हैं। अब विभागीय स्वीकृति का इंतजार है, जिससे योजना को आगे बढ़ाया जा सके।
लघु सिंचाई योजना के तहत करीब 300 बोरिंग कराई जाएंगी। अनुसूचित जाति के लिए 60 और सामान्य जाति के लिए 220 बोरिंग बनाई जाएंगी।
U.P Mukhyamantri Laghu Sinchai Yojana 2024 के उद्देश्य
- यह योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, ताकि हर किसान स्वयं सिंचाई साधन बना सके और आत्मनिर्भर बन सके।
- इससे हर क्षेत्र में सुनिश्चित सिंचाई सुविधा हो, जिससे कृषक अधिक खाद्यान्न उत्पादन कर प्रदेश व देश के आर्थिक विकास में योगदान कर सके।
- लघु सिंचाई विभाग द्वारा किए जाने वाले अनुदान से कृषकों को निजी लघु सिंचाई संसाधन विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- तकनीकी मार्गदर्शन के साथ-साथ, उन्हें स्वयं का निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
- विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, विभाग द्वारा प्रदत्त अनुदान उत्प्रेरक का कार्य करता है, जो कृषकों को लघु सिंचाई साधनों के निर्माण के लिए स्वयं का निवेश करने के लिए प्रेरित करता है।
- प्रदेश में गहराते भूजल संकट के दृष्टिगत, विभाग वर्षा जल संचयन, सतही जल के इष्टतम उपभोग एवं जल संरक्षण की विधाओं को प्रोत्साहित कर भूजल संरक्षण हेतु प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना उत्तर प्रदेश आवश्यक दस्तावेज
आवश्यक दस्तावेज़ जो आपको जानकर मिलेगा सरकारी योजना का लाभ:
1. आधार कार्ड:
- सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति।
2. आधार लिंक मोबाइल नंबर:
- आपके योजना से जुड़े हर सूचना को प्राप्त करने के लिए अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर प्रदान करें।
3. लाभार्थी किसान के वर्तमान का पासपोर्ट साइज फोटो:
- अपनी पहचान को सत्यापित करने के लिए, आपके वर्तमान का पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ में जमा करें।
4. खसरा और खतौनी से सम्बंधित दस्तावेज़:
- खसरा और खतौनी से संबंधित सभी दस्तावेज तैयार रखें, क्योंकि इनकी आवश्यकता आपके योजना के लाभ को प्राप्त करने में हो सकती है।
Mukhyamantri Laghu Sinchai Yojana पात्रता मानदंड
उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना का आरंभ हुआ है जो किसानों को सुधारित कृषि तकनीकों के माध्यम से सुनिश्चित जल संप्रेषण का लाभ पहुंचाने का उद्देश्य रखती है। इस योजना के लाभार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण मानदंड हैं जो हैं:
- निवासी परिचायक: योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- किसान की पहचान: लघु सिंचाई योजना के लाभ का उठाने के लिए, आवेदकों को किसान होना आवश्यक है, और उन्हें आवेदन करने का अधिकार है।
- भूमि का आकार: आम हितग्राहियों के लिए 0.2 हेक्टेयर भूमि चिन्हित है, और वे भी लघु सिंचाई योजना के पात्र हैं।
- राज्यों का सीमा: इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही होगा, अन्य राज्यों के नागरिकों को योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
- पंजीकरण: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या स्वच्छ किसान सेवा पोर्टल में पंजीकृत होना चाहिए।
- भूजल पोर्टल में पंजीकरण: किसानों को उत्तर प्रदेश भूजल पोर्टल में बोरिंग का पंजीकरण कराना होगा।
- आवेदन प्रक्रिया: जल जीवन मिशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करके ही लघु सिंचाई योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
Laghu Sinchai Yojana UP के तहत दिए जाने वाले अनुदान का ब्यौरा
उत्तर प्रदेश सरकार ने लघु सिंचाई विभाग की योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को विभिन्न जातियों के हिसाब से अनुदान राशि प्रदान की है। इस योजना के तहत अनुदान राशि का विवरण नीचे दिया गया है:
सामान्य जाति के किसानों के लिए:
अनुदान राशि:
- योजना के अंतर्गत सामान्य जाति के लघु और सीमांत किसानों को 5000 और 7000 रुपये की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की गई है।
जोत सीमा:
- सामान्य श्रेणी के लाभार्थी किसानों के लिए निर्धारित जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर है।
पंप सेट:
- पंप सेट स्थापित करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि कोई किसान खरीदता है, तो उसे अनुदान राशि मिलेगी।
अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों के लिए:
अनुदान राशि:
- इस जाति वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 10000 रुपये की अनुदान राशि निर्धारित की गई है, जो पंप सेट स्थापित करने के लिए उपयोग होगी।
न्यूनतम जोत सीमा और बाध्यता:
- इस जाति वर्ग के किसानों के लिए न्यूनतम जोत सीमा और पंप सेट लगाने के लिए कोई बाध्यता नहीं है।
अतिरिक्त सुविधाएं:
- रिफ्लेक्स, वाल्व, डिलीवरी, पाइप, बेंड सामग्री भी उपलब्ध हैं, जिनके लिए अतिरिक्त अनुदान राशि प्रदान की गई है।
एचडीपीई पाइप हेतु:
अनुदान राशि:
- गरीब किसानों के लिए एचडीपीई पाइप के लिए भी 3000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की गई है।
साइज व मीटर:
- 90 mm साइज और 07 मीटर एचडीपीई पाइप के लगाने के लिए लाभार्थी किसानों को यह अनुदान मिलेगा।
किसानों को पंपसेट खरीदने हेतु:
ऋण सुविधा:
- किसानों को पंप सेट खरीदने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
बोरिंग योजना:
- “उत्तर प्रदेश मुफ्त बोरिंग योजना” के तहत नाबार्ड द्वारा विभिन्न पंपसेट खरीदने के लिए भी सरकार ने ऋण सीमा निर्धारित की है।
नगद खरीद:
- पुरे जिलों में रजिस्टर्ड पंपसेट डीलरों से नगद पंपसेट खरीदने की व्यवस्था है।
उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई लघु सिंचाई योजना के तहत, कृषकों को अधिक लाभ पहुंचाने और सिंचाई क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इसके लिए निम्नलिखित विवरण दिया गया है:
आवेदन प्रक्रिया:
- विकास खण्ड पर तैनात अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई, बोरिंग टेक्नीषियन, और सहायक बोरिंग टेक्नीषियन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल पर किया जा सकता है।
- आवेदन करने वाले कृषकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका आवेदन पूर्ण है और आवश्यक दस्तावेज सही संलग्न हैं।
- योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को संबंधित विभागीय औपचारिकता को पूरा करना होगा।
Laghu Sinchai Yojana UP संपर्क सूत्र
योजना की जानकारी के लिए, उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई योजना ने एक सहायक हेल्पलाइन नंबर प्रदान किया है जिससे आप अपनी जानकारी और समस्याओं को साझा कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर:
- फोन: 2286627 / 2286601 / 2286670
- फैक्स: 2286932
- ईमेल: [email protected]
कार्यालय का पता:
मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
तृतीय तल, उत्तर विंग, जवाहर भवन,
लखनऊ 226001
कृपया ध्यान दें:- यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप कृपया आधिकारिक वेबसाइट की जांच करें।