विद्युत (Vidyut) एमनेस्टी योजना राजस्थान के द्वारा राज्य सरकार बिजली के बिल की बकाया राशि को जमा करने पर पेनेल्टी व ब्याज में 100% की छूट प्रदान करती है।
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में बिजली के बकाया बिल की राशि वसूलने के लिए जनवरी 2023 में विद्युत एमनेस्टी योजना लागू की गई थी। जिसकी अवधि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2023 तक कर दिया गया है।
इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को, दी गई अवधि के अंदर बकाया बिजली बिल की राशि जमा करनी होती है।
पूर्व में यह योजना कृषि श्रेणी के किसानों के लिए 31 मार्च 2023 तक लागू की गई थी। साथ ही अन्य श्रेणी वर्ग के लिए यह योजना 30 जून 2023 तक लागू की गई थी।
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा 17 मार्च 2023 को की गई घोषणा के अनुसार डिस्कॉम विभाग ने विद्युत एमनेस्टी योजना की अवधि को 30 सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया है।
योजनांतर्गत लाभ:-
- विद्युत एमनेस्टी योजना के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर 2022 तक बकाया बिजली के बिल की राशि जमा करवाने पर ब्याज और पेनल्टी में 100% की छूट दी जाएगी।
- कृषि श्रेणी के उपभोक्ता एवं कटे हुए कनेक्शन वाले उपभोक्ता दिसंबर 2022 तक बाकी राशि बिना किसी ब्याज और पेनल्टी के एक साथ या अधिक से अधिक 6 द्विमासिय किस्तों में जमा करा सकते हैं।
- अन्य श्रेणी के कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ता को दिसंबर 2022 तक बकाया राशि जमा करवाने पर लेट फीस और ब्याज में 100% की छूट प्रदान की जाएगी।
- जिन उपभोक्ताओं ने पिछले 3 वर्षों में ऐसी किसी भी प्रकार की योजना का लाभ नहीं लिया है वहीं उपभोक्ता एमनेस्टी योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे।
- इस योजना के अंतर्गत बिजली की चोरी तथा बिजली का दुरुपयोग करने पर कोई लाभ नहीं दिया जाएगा तथा उपभोक्ता के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
- जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए हैं उन्हें कृषि नीति के प्रावधान के अनुसार फिर से जोड़ा जाएगा।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को विद्युत अभियंता कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा।