भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने की तारीखों में बदलाव किया गया है। अब मतदाता को सूची में नाम जुड़वाने के लिए 1 साल में 4 बार मौके दिए जाएंगे
भारत निर्वाचन आयोग ने पहले मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए साल में केवल 1 जनवरी दिनांक ही तय कर रखी थी परंतु अब मतदाता आयोग द्वारा तय की गई 4 तारीखों पर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु तारीख 1 जनवरी रखी गई थी परंतु अब इसे बढ़ाकर 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर कर दिया गया है।
यह आवेदन सूचीबद्ध तरीके से लिए जाएंगे।
भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता के अनुसार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु तकरीबन 4.80 लाख आवेदन किए गए हैं तथा 1 अप्रैल 2023 तक प्राप्त लगभग 1.20 लाख आवेदनों की प्रक्रिया को 20 अप्रैल 2023 तक संपन्न कर दिया जाएगा।
यह संपूर्ण प्रक्रिया पहली सूची के अंतर्गत आएगी जिसमें 17 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।
मतदान हेतु पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया:-
- मतदान करने हेतु देश में निवास कर रहा प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज करवा सकता है।
- मतदाता को पंजीकरण करने हेतु ऑफिशियल वेबसाइट http://www.nvsp.in पर जाकर समस्त जानकारियां दर्ज करनी है तथा वहां पर मांगे गए समस्त दस्तावेजों की कॉपी को स्कैन करके अपलोड करना है।
- समस्त जानकारियां दर्ज करने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करना है तत्पश्चात आपके पंजीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी ।
मतदान हेतु पंजीकरण की ऑफलाइन प्रक्रिया:-
- मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु ऑफलाइन आवेदन के लिए फॉर्म 6 भरना होगा यह फॉर्म 6 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण /सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त बूथ पर निशुल्क उपलब्ध हो जाएगा।
- यह फॉर्म भर कर मतदाता को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण के पास जमा करवाना है या उसे डाक द्वारा भी भेज सकते हैं।