यूपी गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण 2024 : उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम ‘यूपी गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण’ है। इस योजना के अंतर्गत, किसान अपनी फसल को ऑनलाइन किसी सरकारी संस्था या राज्य सरकार को बेच सकते हैं।
“यूपी गेहूं खरीद ऑनलाइन योजना” उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इसके लिए एक विशेष पोर्टल खाद्य एवं रसद विभाग ई-उपार्जन पोर्टल व ई-क्रय प्रणाली उपलब्ध है। सभी किसानों को अपनी गेहूं को सरकारी संस्थाओं में बेचने के लिए पहले इस पोर्टल पर रजिस्टर करवाना होगा। यूपी गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण 2024 के तहत, गेहूं की कीमत 2125 प्रति क्विंटल है जो सरकार ने तय की है।
किसान अपना पंजीकरण ऑनलाइन या अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र से करा सकते हैं। “UP Kisan Online Gehu Kharid Yojana” से उत्तर प्रदेश के किसानों को अधिक आय प्राप्त होगी और उन्हें अपनी फसलें कम दामों में नहीं बेचनी पड़ेगी। इस योजना के लाभ से किसानों के नुकसान में कमी होगी और उन्हें फायदा होगा।
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यूपी गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण 2024
यूपी गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण 2024 : यूपी सरकार ने 2024 में ऑनलाइन गेहूं खरीद योजना की शुरुआत की है। “गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण” के तहत, किसानों को गेहूं की खरीद न्यूनतम मूल्यों पर कराई जाएगी। इसके लिए किसानों को ई-क्रय प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। किसान को ऑनलाइन बिक्री के लिए बैंक खाता होना आवश्यक है। उम्मीदवार का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
राज्य सरकार द्वारा हर जिले में 6000 क्रय केंद्र खोले जाएंगे, जहां किसान एक बार टोकन लेने के बाद 100 किलो (1 क्विंटल गेहूं) बेच सकते हैं। अगला टोकन एक हफ्ते के बाद उपलब्ध होगा। “UP Kisan Online Gehu Kharid Yojana 2024” के तहत किसानों को गेहूं की बेहतरीन मार्केट मिलेगी और वे अपनी फसलें ऑनलाइन बेच सकेंगे। यह एक बड़ा कदम है जो किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगा।
यूपी गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण 2024 का उद्देश्य
ऑनलाइन किसान पंजीकरण
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ जी, ने एक नया कदम उठाया है – यूपी गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण 2024 की सुविधा का शुभारंभ किया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य है किसानों को उनकी फसल के लिए उचित समर्थन मूल्य प्रदान करना।
किसानों के लिए आसान ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा
- “UP Kisan Online Gehu Kharid Yojana” के माध्यम से, किसान बिना किसी परेशानी के अपनी फसल को ऑनलाइन पंजीकृत कर सरकार को बेच सकते हैं। इससे किसानों को नुकसान से बचाने का मौका मिलता है।
खुदरा दामों पर फसल बेचने का आसान तरीका
- यह सुविधा किसानों को अपनी फसलों को सही समय पर बेचने का अवसर देती है और उन्हें खुदरा दामों पर फसल बेचने का आसान तरीका प्रदान करती है।
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यूपी किसान पंजीकरण ऑनलाइन आवश्यक दस्तावेज | Uttar Pradesh Online Farmer Registration Required Documents
उत्तर प्रदेश में किसान पंजीकरण एक महत्वपूर्ण कदम है जो अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जरूरत होगी, जो निम्नलिखित हैं।
आवश्यक दस्तावेज:
- कंप्यूटराइज्ड खतौनी: आपकी ज़मीन का कंप्यूटराइज़्ड खतौनी आवश्यक है, जिससे आपका संपत्ति का स्वरूप स्पष्ट होता है।
- फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड: आपकी पहचान के लिए आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति जरूरी है, जिसमें फोटो युक्त होना चाहिए।
- बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ की फोटो कॉपी: आपके बैंक खाते की पुष्टि के लिए बैंक पासबुक की पहली पृष्ठ की फोटो कॉपी आवश्यक है।
- अपने खेत का राजस्व अभिलेख से संबंधित जानकारी: आपके खेत के संबंध में राजस्व अभिलेख से आवश्यक जानकारी जैसे कि खसरा संख्या आवश्यक है।
- किसानों के पास जमीन से संबंधित खसरा संख्या: आपके पास ज़मीन की खसरा संख्या का विवरण होना चाहिए।
- जमीन का रकबा एवं गेहूं का रकबा: आपके खेत का रकबा और गेहूं का उत्पाद होना चाहिए, जो आपके लाभ को स्पष्ट करता है।
- पासपोर्ट साइज फोटो: पंजीकरण के लिए आपकी पहचान के लिए पासपोर्ट साइज़ फोटो आवश्यक है।
- मोबाइल नंबर: संपर्क की सुविधा के लिए आपका मोबाइल नंबर आवश्यक है।
Uttar Pradesh Online Farmer Registration लाभ, Benefit
- मंडी यात्रा की आवश्यकता नहीं: ई प्रणाली पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को मंडी जाने की जरुरत नहीं होती है। वे अपनी फसल को नजदीकी क्रय केंद्र पर बेच सकते हैं।
- टोकन सिस्टम: पंजीकृत किसानों को निर्धारित तिथि के लिए टोकन प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपनी फसल को बेचने के लिए क्रय केंद्र पहुँच सकते हैं।
- फॉर्म का ऑनलाइन प्रिंट आउट: किसानों को अपना पंजीकरण फॉर्म ऑनलाइन जनरेट करने का सुविधाजनक तरीका उपलब्ध है, जो उन्हें अपने टोकन के साथ ले जाना होगा।
- फसल की तैयारी और बेचाई की सुविधा: फसल तैयार होने पर, किसानों को फसल बेचने का इंतजार नहीं करना होगा।
- धनराशि का तुरंत हस्तांतरण: सरकार द्वारा फसल के क्रय होने पर, किसानों के बैंक खाते में 72 घंटे के भीतर धनराशि का हस्तांतरण किया जाएगा।
- ऑनलाइन पंजीकरण से समर्थन मूल्य: यूपी गेहूं खरीद के लिए ऑनलाइन किसान पंजीकरण के माध्यम से किसानों को उचित समर्थन मूल्य प्रदान किया जाएगा।
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यूपी गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण 2024 आवेदन कैसे करें? Uttar Pradesh Kisan Online Registration
1. प्रारंभिक कदम:
- खाद एवं रसद विभाग यूपी की आधिकारिक वेबसाइट यहाँ जाएं।
- या आप इस लिंक पर सीधे क्लिक करके वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं।
2. आवेदन प्रक्रिया:
- वेबसाइट पर पहुंचने के बाद, “गेहू खरीद हेतु किसान पंजीकरण” पर क्लिक करें।
- अगले पृष्ठ पर, पंजीकरण प्रपत्र को खोलने के लिए क्लिक करें।
- मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरें और “आगे बढ़े” बटन पर क्लिक करें।
3. पंजीकरण प्रपत्र:
- आगे किसान पंजीकरण प्रपत्र फॉर्म खुलेगा।
- नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पिता या पति का नाम, तहसील, जनपद आदि की सभी आवश्यक जानकारी भरें।
4. पंजीकरण पूर्ण:
- सभी जानकारी भरने के बाद, पंजीकरण के बटन पर क्लिक करें।
- आपका पंजीकरण संपन्न हो जाएगा, और अब आप इस पोर्टल का उपयोग अपनी फसल बेचने के लिए कर सकते हैं।
कैसे करें उत्तर प्रदेश किसान पंजीकरण फॉर्म में संशोधन?
जब बात आती है उत्तर प्रदेश के किसान पंजीकरण फॉर्म में संशोधन की, तो यहां हैं कुछ आसान चरण जो आपको मदद करेंगे अगर आपने ऑनलाइन किसान पंजीकरण के समय गलत जानकारी दर्ज कर दी है या फिर आप कुछ बदलना चाहते हैं:
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
- खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
होम पेज पर जाएं:
- वेबसाइट के होम पेज पर जाएं और पंजीकरण संशोधन विकल्प चुनें।
संशोधन पेज खुलेगा:
- क्लिक करने पर नया पेज खुलेगा।
मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें:
- आपका मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।
सबमिट करें:
- सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें।
पंजीकरण संशोधन प्रपत्र:
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने किसान पंजीकरण संशोधन प्रपत्र खुलेगा।
संशोधन करें:
- अब आप अपने फॉर्म में हुई त्रुटि में सुधार कर सकते हैं और जानकारी में बदलाव कर सकते हैं।
जाँच करें:
- सारी जानकारी को एक बार सही से जाँच लें।
इस तरह आप यूपी गेहूं खरीद ऑनलाइन किसान पंजीकरण के आवेदन फॉर्म को सही कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश किसान गेहूं खरीद पंजीकरण फॉर्म प्रिंट कैसे करे | Print UP Farmer Registration Form
किसानों को सरकारी योजनाओं में पंजीकृत करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक है। पंजीकरण के बाद, आपको अपने पंजीकरण फॉर्म का प्रिंट निकालने की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए सरल और स्थापित चरणों का पालन करें:
लॉग इन और पंजीकरण:
- सबसे पहले, ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल पर लॉग इन करें या नये उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत करें।
- आवश्यक जानकारी भरें और सफलतापूर्वक पंजीकृत होंने पर लॉग इन करें।
पंजीकरण प्रिंट का चयन:
- लॉग इन करने के बाद, डैशबोर्ड पर जाएं और ‘पंजीकरण प्रिंट’ ऑप्शन का चयन करें।
मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड:
- आपको एक नए पृष्ठ पर भेजा जाएगा, जहां आपको अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
प्रिंट निकालें:
- सफलतापूर्वक जाँच करने के बाद, ‘आगे बढ़ें’ बटन पर क्लिक करें और आपके सामने किसान पंजीकरण प्रपत्र आ जाएगा।
डाउनलोड और प्रिंट:
- आप इस प्रपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं।
UP Kisan Online Gehu Kharid Yojana में आवेदन करने के पश्चात टोकन कैसे निकाले ?
गेहूं खरीद के लिए आवेदन लॉक के बाद, टोकन बनाना है एक महत्वपूर्ण कदम है। यह टोकन न शिर्षक की एक विवरणी रूप में कार्य करता है, न केवल फसल के समय को निर्धारित करता है, बल्कि यह भी आपको मंडी में फसल लेने के लिए सही समय और दिन बताता है।
टोकन प्राप्त करने की प्रक्रिया:
आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचें:
- सर्वप्रथम आपको खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ओपन करनी है।
टोकन बनाएं ऑप्शन:
- होम पेज पर आवेदन लॉक के उपरांत “टोकन बनाएं” ऑप्शन पर क्लिक करें।
आवेदन की जानकारी दें:
- नए पेज पर, किसान पंजीयन आईडी और पंचायत मोबाइल नंबर दर्ज करें।
टोकन विवरण:
- आपके सामने टोकन के सभी विवरण दिखाई जाएंगे, जिसमें समय और दिन का निर्धारण होगा।
समय और दिन की निश्चितता:
- टोकन के माध्यम से आपको गेहूं बेचने हेतु सही समय और दिन की निश्चितता मिलेगी।
इस तरह, आप यूपी गेहूं खरीद के लिए ऑनलाइन किसान पंजीकरण के आवेदन के बाद अपना टोकन आसानी से निकाल सकते हैं।
उत्तर प्रदेश गेहूं खरीद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी
गेहूं का समर्थन मूल्य:
गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य: ₹2125 प्रति क्विंटल।
सरकार का लक्ष्य: 55 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदना।
खरीद केंद्रों की संख्या:
यूपी में 5500 खरीद केंद्रों की स्थापना का प्लान बनाया गया था, लेकिन अब तक 4600 ही स्थापित हुए हैं।
टोकन व्यवस्था:
महामारी के कारण, यूपी सरकार ने गेहूं खरीद के लिए टोकन व्यवस्था शुरू की है।
टोकन के साथ, किसान निश्चित समय में मंडी जा सकते हैं और गेहूं बेच सकते हैं।
महिलाओं को छूट:
गेहूं खरीदी में महिलाओं को विशेष छूट दी जा रही है, जिससे वे किसी भी समय गेहूं बेच सकती हैं।
कृपया ध्यान दें:- यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है UP Kisan Online Gehu Kharid Yojana से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट की जांच करें.
गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण रजिस्ट्रेशन 2024 प्रश्नोत्तरी, FAQ
उत्तर प्रदेश गेहूं खरीद योजना से अब किसान सीधे अपनी फसले सरकारी संस्थानों में बेच सकेंगे |
UP Kisan Online Gehu Kharid Yojana में केवल उत्तर प्रदेश राज्य के किसान ही आवेदन कर सकते हैं।
2125 रूपये प्रति क्विंटल।
इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया इस लेख में बताई गई है कृपया इस लेख को ध्यान से पढ़ें।