डॉ भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना जो की राजस्थान सरकार द्वारा संचालित योजना है। इस योजना के द्वारा समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को प्रगतिशील बनाने के प्रयत्न किया जा रहा है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा बजट 2023 में की गई घोषणाओं से राज्य का प्रत्येक नागरिक लाभान्वित होगा
राजस्थान की उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत के द्वारा निर्देश जारी करने के पश्चात विभाग में इस योजना का शुभारंभ कर दिया गया है।
डॉ भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का प्रायोजन :-
डॉ भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य राज्य के गैर कृषि क्षेत्रों के विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को भागीदार को बढ़ना।
विभिन्न प्रशिक्षण के कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में रह रहे वंचित एवं कमजोर वर्ग के लोगों को विकास की ओर अग्रसर करना है। जिससे उनकी शिक्षा एवं स्वरोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करने की गति को कम किया जा सके। वह अपने ही क्षेत्र में आय में वृद्धि करके अपने जीवन को उत्तम बना सकें।
योजना अंतर्गत दिया जाने वाला लाभ:-
- इस योजना के अंतर्गत उद्योग करने वाले को 9% ब्याज अनुदान पर 25 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा।
- 7% ब्याज पर 5 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा तथा साथ ही 25 लाख रुपए की सीमा में प्रोजेक्ट लागत का 25% तक मार्जिन मनी दी जाएगी
- 10 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए गए उद्योग के लिए ब्याज अनुदान और ऋण की सहायता दी जाएगी
- डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना में सीजीटीएमएसई के तहत राज्य सरकार द्वारा गारंटी शुल्क का भुगतान किया जाएगा
इक्यूबेसन सेंटर के द्वारा प्रशिक्षित कार्यक्रम:-
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की लागत लगाकर डिक्की एवं सीआईआई के सहयोग से इक्यूबेसन सेंटर लगाया जाएगा।इस सेंटर में उद्योग स्थापित करने तथा उसको संचालित करने के संबंध में सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी।
डॉ भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना पात्रता:-
- आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होने के साथ-साथ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंध होना चाहिए।
- आवेदक की आयु को 18 वर्ष या उससे अधिक निर्धारित किया गया है।
- केंद्रीय अथवा राजकीय संस्थानों में कार्य करने वाले इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे
- आवेदक का किसी बैंक द्वारा डिफॉल्टर घोषित किया हुआ नहीं होना चाहिए
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