टैक्स मित्र भर्ती के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में 2000 टैक्स मित्र भर्ती किए जाएंगे जिससे वस्तु एवं सेवा कर (GST) तथा मूल्य वर्धित कर (VAT) जमा कराने में व्यापारियों को सुगमता होगी।
राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के व्यवसायी एवं उद्योगपतियों को जीएसटी और वेट के आदान-प्रदान के लिए की गई आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 2000 पदों पर टैक्स मित्र भर्ती किए जाएंगे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने टैक्स मित्र भर्ती हेतु योग्यता तथा शुल्क निर्धारित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
राज्य सरकार द्वारा टैक्स के आदान-प्रदान करने वालों के लिए ‘सेल्फ टैक्स स्क्रुटनी’ की सुविधा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर ‘ई-टैक्स ऑफिसर सॉफ्टवेयर’ भी विकसित किया जाएगा।
राजस्थान सरकार के बजट 2023- 24 में जीएसटी और वेट की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा घोषणा की गई थी।
टैक्स मित्र हेतु शैक्षणिक योग्यता:-
- टैक्स मित्र हेतु आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में वाणिज्य विषय के साथ ग्रेजुएट होना अनिवार्य है।
- टैक्स मित्र हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों में सीए, आईसीडब्ल्यू, सीएस आदि की पढ़ाई कर चुके अनुभवी आवेदकों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी।
निर्धारित आयु सीमा:-
- टैक्स मित्र हेतु आवेदन करने के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक तय की गई है
टैक्स मित्र द्वारा ली जाने वाली फीस:-
- टैक्स मित्र द्वारा निर्धारित शुल्क लेकर विभिन्न टैक्स संबंधी सेवाएं प्रदान की जाएगी।
- जीएसटी अथवा वेट के लिए आवेदन तथा वेट में संशोधन, आईटीसी, ई-वे बिल, सब्सिडी के लिए आवेदन, एमएसएमई के लिए आवेदन सहित विभिन्न प्रकार के कार्यो के लिए ₹50 से लेकर ₹400 तक शुल्क का निर्धारण किया गया है।
- टैक्स मित्र द्वारा लिए गए शुल्क में फेरबदल का अधिकार राज्य सरकार के पास सुरक्षित रहेगा।