मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राजस्थान की पूरी जानकारी [हिंदी]

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राजस्थान का लक्ष्य प्रदेश के व्यवसायियों को कम ब्याज दर पर व्यवसाय के विस्तार स्थापना तथा नवीनीकरण के लिए  लोन उपलब्ध करवाना है। इस योजना के द्वारा राजस्थान प्रदेश में ना केवल उद्योगों का विकास होगा बल्कि इसके अलावा उद्योगों के विस्तार, नवीनीकरण तथा उद्योग में नवीन तकनीक के प्रयोग में भी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य 

  • इस योजना के माध्यम से प्रदेश में नए व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करना है। जिससे प्रदेश में व्यवसाय क्षेत्र में नवाचार होगा तथा नवीन व्यवसायों  की शुरुआत हो सकेगी।
  • नवीन व्यवसायों के माध्यम से रोजगार का सृजन होगा जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा।
  • इस योजना के माध्यम से पूर्व में स्थापित व्यवसायों में नवीन तकनीक के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएगा। जिसके माध्यम से उन व्यवसायों  की उत्पादन क्षमता का विकास हो सकेगा। 

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आवेदन की शर्ते 

  • इस योजना में एकल रुप से व्यक्तिगत आवेदन करने के लिए आवेदन करने वाले की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • समूह द्वारा आवेदन की करने की स्थिति में उस समूह का राजस्थान सरकार के किसी विभाग में पंजीकरण आवश्यक है। 
  • पार्टनरशिप फर्म, कंपनी तथा सीमित देयता भागीदारी फर्म कि स्थिति में इन सभी फर्मो का नियम के अनुसार सम्बंधित विभाग में पंजीकरण आवश्यक है। 
  • इस सभी शर्तो के अलावा आवेदन करने वाली संस्थाओं की योग्यता और प्राथमिकता की अतिरिक्त शर्ते उद्योग विभाग तय करेगा।  

लोन देने वाली संस्थानों की सूची 

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत व्यवसायियों को ऋण उपलब्ध करवाने वाले संस्थाओं की सूची निम्न प्रकार है।  

  • व्यवसायियों के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 
  • राजस्थान के वित्त निगम विभाग द्वारा
  • भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा
  • भारतीय रिजर्व बैंक  द्वारा अधिकृत क्षेत्रीय वाणिज्य बैंक तथा छोटे फाइनेंसियल बैंक 
  • सरकारी वाणिज्यिक बैंक
  • अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक

योजना की ऋण संबंधी जानकारी

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana योजना के अंतर्गत व्यवसायी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार व्यापार विस्तार को बढ़ाने के साथ साथ नए व्यवसाय की स्थापना के लिए उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के यंत्रो व फर्नीचर की खरीद, नवीन भवन के निर्माण, कच्चे माल की खरीद, तथा विभिन्न प्रकार की मशीन आदि के लिए राज्य सरकार की मदद से अनुदानयुक्त लोन प्राप्त कर सकता है। 

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में देय अनुदान 

इस योजना के अंतर्गत 3 श्रेणियों में अनुदान दिया जाता है। अनुदान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है की दिए गए लोन का समय पर भुगतान हो। 

लोन की राशि ब्याज में सरकार का अनुदान (प्रतिशत में)
कृषि पर आधारित सूक्ष्म और लघु उद्योग को 25 लाख तक ऋण 9 प्रतिशत 
25 लाख तक 8 प्रतिशत 
25 लाख से 5 करोड़ तक 6 प्रतिशत 
5 करोड़ से 10 करोड़ तक 5 प्रतिशत 

इस योजना में पात्र नहीं होंगे

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो संस्थाएं और फर्म पात्र नहीं होंगी उनकी सूची निम्न प्रकार है 

  • खनन सम्बन्धी फर्म या कंपनी  
  • शिक्षण संस्थान
  • प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी अध्ययन संस्थान
  • किसी भी प्रकार की अलाभकारी संस्थाएं
  • Non-governmental ऑर्गेनाइजेशन
  • ट्रस्ट

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आवेदन कैसे करें

  • इस योजना में आवेदन ऑनलाइन माध्यम से होगा जिसके स्वरूप आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु प्रत्येक महीने निर्धारित दिवस पर प्रत्येक जिला उद्योग केंद्रों में शिविरो का आयोजन किया जायेगा।
  • उद्योग केंद्रों में लगाए गए शिविरों में व्यवसाई को योजना के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी तथा उन्हें बिना किसी बिचौलिए की मदद के इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया समझाई जाएगी तथा वहां पर उपलब्ध विशेष सलाहकार से सहायता भी ले सकते है। 
  • इस अनुदान योजना में  प्राप्त अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पूर्ण रूप से डिजिटल तरीके से किया जाएगा।
  • इस डिजिटल प्रक्रिया में पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से अनुदान प्राप्त करने वह भुगतान संबंधी दस्तावेज बैंकों द्वारा करार संबंधी दस्तावेज तैयार किए जाएंगे
  • इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऋण लेने से पहले आवेदक का अभिविन्यास तथा  मार्गदर्शन किया जायेगा। 

इस योजना की विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट https://jankalyan.rajasthan.gov.in/ पर देख सकते है।

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