कृषक उपहार योजना राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान के किसानों को ई-नाम पोर्टल से विक्रय व ई-पेमेंट से भुगतान प्राप्त करने पर मंडी स्तर, खंड स्तर तथा राज्य स्तर पर लॉटरी के माध्यम से तीन श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाता है।
राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को अपनी फसल का विक्रय करने में सुगमता हो। इसके लिए कृषक उपहार योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत मंडी स्तर,खण्ड स्तर तथा राज्य स्तर पर लॉटरी के द्वारा चयनित किसानों को तीन श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
कृषक उपहार योजना के उद्देश्य:-
राज्य सरकार द्वारा संचालित कृषक उपहार योजना का उद्देश्य किसानों को फसल का अधिक से अधिक लाभ दिलवाने के लिए E-NAME पोर्टल के माध्यम से फसल को बेचने तथा E-Payment के माध्यम से फसल का भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है।
कृषक उपहार योजना संचालन की प्रक्रिया:-
- इस योजना का शुभारंभ कृषि विपणन के निर्देशन में कृषि विपणन विभाग द्वारा किया गया।
- कृषक उपहार योजना को शुरू करने के विषय में दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर दी जाती है। जिसमें योजना की निर्धारित अवधि, न्यूनतम विक्रय मूल्य, लाटरी पद्धति, पुरस्कारों का विवरण तथा लॉटरी खोले जाने की तिथि एवं स्थान का विवरण अंकित होता है।
- कृषि विपणन विभाग द्वारा अतिआवश्यक स्थिति में लकी ड्रॉ निकालने की तिथि, स्थान और समय में बदलाव किया जा सकता है जिसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से दे दी जाती है।
- पुरस्कार राशि विजेता को उसके बैंक खाते के माध्यम से प्रदान कर दी जाती है।
योजनांतर्गत दिए जाने वाले पुरस्कार:-
मंडी स्तर पर दी जाने वाली पुरस्कार राशि:-
गेटपास द्वारा बेचने की रसीद पर | ई-पेमेंट के द्वारा बेचने की रसीद पर | |
प्रथम पुरस्कार | 25,000 रुपए (प्रत्येक 6 महीने में) | 25,000 रुपए (प्रत्येक 6 महीने में) |
द्वितीय पुरस्कार | 15,000 रुपए | 15,000 रुपए |
तृतीय पुरस्कार | 10,000 रुपए | 10,000 रुपए |
खंड स्तर पर दी जाने वाली पुरस्कार राशि:-
प्रथम पुरस्कार | 50,000 रुपए (प्रत्येक 6 महीने में) |
द्वितीय पुरस्कार | 30,000 रुपए |
तृतीय पुरस्कार | 20,000 रुपए |
राज्य स्तर पर दी जाने वाली पुरस्कार राशि:-
प्रथम पुरस्कार | 2,50,000 रुपए ( साल में एक बार) |
द्वितीय पुरस्कार | 1,50,000 रुपए |
तृतीय पुरस्कार | 1,00,000 रुपए |