मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (MCDBY)

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत जन आधार कार्ड में अंकित किसी भी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु या शरीर के किसी भी अंग में क्षति पहुंचती है। तो उसे योजना के तहत 10 लाख रुपए बीमा राशि के रूप में आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा।

राजस्थान सरकार द्वारा दुर्घटना हो जाने पर परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत परिवार की जन आधार कार्ड में अंकित सभी परिवार के सदस्यों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर उपलब्ध करवाया जायेगा।

योजना के लाभधारक:-

  • बीमित परिवार के जन आधार कार्ड में अंकित सभी सदस्य।
  • बीमित परिवार में 1 वर्ष तक का वह शिशु भी इस योजना के अंतर्गत आएगा जिसका नाम जन आधार कार्ड में अंकित नहीं है।

योजना की पात्रता:-

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत लाभ लेने के लिए निम्न पात्रताएं तय की गई है जिनका विवरण इस प्रकार है।

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योजना के तहत लाभ देने की स्थिति:-

  • सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु या किसी भी प्रकार की हानि।
  • आग से जलने पर होने वाली मृत्यु या हानि।
  • ऊंचे स्थान से गिरने पर होने वाली मृत्यु या हानि।
  •  मकान के गिर जाने से होने वाली मृत्यु या हानि।
  •  बिजली का करंट आने से होने वाली मृत्यु या हानि।
  •  केमिकल का छिड़काव करते समय होने वाली मृत्यु या हानि।
  •  पानी में डूबने से होने वाली मृत्यु या हानि।

 योजना के तहत लाभ नहीं देने की स्थिति:-

  • टीवी, कैंसर, हार्ड अटैक आदि बीमारियों से होने वाली मृत्यु या क्षति होने पर योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा
  • जहरीले जानवर के काटने से होने वाली मृत्यु या हानि।
  • हत्या, आत्महत्या अथवा आत्महत्या का प्रयास करने की स्थिति में
  • शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करने से होने वाली मृत्यु या हानि।
  • इलाज या ऑपरेशन के समय होने वाली हानि।
  • कानून की अवहेलना करते समय होने वाली हानि।
  • गर्भधारण अथवा प्रसव के समय होने वाली हानि। 

योजनान्तर्गत देय लाभ:- 

दुर्घटना की प्रकृतिदेय लाभ
मृत्यु हो जाने पर10  लाख रुपए
दुर्घटना में दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों आंख या एक आंख व एक पैर इन अंगों की क्षति या पूर्णता निष्क्रिय हो जाने पर3  लाख रुपए
दुर्घटना में एक हाथ, आंख, पैर की पूर्ण हानि। हो जाने पर अथवा निष्क्रिय होने पर1.5 लाख रुपए

आवश्यक दस्तावेज:-

दुर्घटना की प्रकृतिमृत्यु के संबंध में दस्तावेजक्षति के संबंध में दस्तावेज
सड़क दुर्घटनामृत्यु प्रमाण पत्र तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट/ एफआईआर/ पंचनामा/ डेथ रिपोर्ट इनमें से कोई एकअस्पताल की रिपोर्ट, एफआईआर, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र
ऊंचाई से गिरने परमृत्यु प्रमाण पत्र तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट/ एफआईआर/ पंचनामा/ डेथ रिपोर्ट इनमें से कोई एकअस्पताल की रिपोर्ट, एफआईआर, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र
मकान के गिरने सेमृत्यु प्रमाण पत्र तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट/ एफआईआर/ पंचनामा/ डेथ रिपोर्ट इनमें से कोई एकअस्पताल की रिपोर्ट, एफआईआर, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र
बिजली के करंट सेमृत्यु प्रमाण पत्र, एफ आई आर, अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज का विवरण तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट/ डेथ  रिपोर्टअस्पताल की रिपोर्ट, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र
केमिकल के छिड़काव सेमृत्यु प्रमाण पत्र, एफ आई आर, अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज का विवरण तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट/ डेथ  रिपोर्टअस्पताल की रिपोर्ट, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र
पानी में डूबने सेमृत्यु प्रमाण पत्र, एफ आई आर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआरअस्पताल की रिपोर्ट, एफआईआर, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट,एफआर, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र
आग में जलने सेमृत्यु प्रमाण पत्र, एफ आई आर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआरअस्पताल की रिपोर्ट, एफआईआर, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट,एफआर, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र

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मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की संशोधित बीमा राशि कितनी हो गई है ?

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में पूर्व की 5 लाख बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है।

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