Mukhyamantri Kisan Sarvhit Bima Yojana 2024 : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य के किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना की शुरुआत की है। “UP Kisan Sarvhit Bima Yojana” न केवल किसानों की दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने का अवसर भी प्रदान करती है।
Mukhyamantri Kisan Sarvhit Bima Yojana 2024 के अंतर्गत राज्य के किसानों को दुर्घटना की स्थिति में 2.5 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इससे किसानों को किसी भी आकस्मिक स्थिति में वित्तीय सहायता मिलेगी। “मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना” के अंतर्गत किसान अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चों का बोझ कम होगा।
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Mukhyamantri Kisan Sarvhit Bima Yojana 2024
सबसे पहले हमें बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों की मदद के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है – मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना 2024। यह योजना किसानों और राज्य के कमजोर वर्गों के लिए है। इस योजना के तहत, दुर्घटना की स्थिति में किसानों और कमजोर वर्गों को बीमा की सुविधा प्राप्त होगी।
“UP Kisan Sarvhit Bima Yojana 2024” के द्वारा लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपये तक का बीमा प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 5 लाख तक का बीमा प्रदान किया जाएगा। “Mukhyamantri Kisan Sarvhit Bima Yojana 2024” के तहत राज्य के किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और “Sarvhit Kisan Bima Yojana 2024” का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा।
Mukhyamantri Kisan Sarvhit Bima Yojana 2024 का उद्देश्य
- उत्तर प्रदेश के किसानों को दुर्घटना के समय कवर बीमा उपलब्ध कराना।
- आकस्मित दुर्घटना जैसी स्थितियों के लिए मुफ्त इलाज हेतु बीमा कवर प्रदान करना।
- किसानों को 2.50 लाख से 5 लाख रूपए तक का बीमा प्रदान करना।
- किसानों को इलाज के लिए निशुल्क सुविधा प्रदान करना।
- किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
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मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना उत्तर प्रदेश लाभ, Benefit
- निशुल्क इलाज: दुर्घटना के मामलों में, लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- बीमा कवर: अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 5 लाख का बीमा प्रदान किया जाएगा।
- स्वास्थ्य सुविधाएं: “मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना उत्तर प्रदेश” के अंतर्गत सरकार द्वारा 56 अस्पतालों, एसएन मेडिकल कॉलेज, और जिला अस्पतालों को शामिल किया गया है, जो लाभार्थियों को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेंगे।
- आत्मनिर्भरता: “उत्तर प्रदेश किसान एवं सर्वहित बीमा योजना” का उपयोग करके, देश के किसान और कमजोर वर्ग के लोग आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे।
UP Kisan Sarvhit Bima Yojana 2024 पात्रता, Eligibility
- आयु सीमा: योजना के लिए आवेदनकर्ता की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आय सीमा: आवेदनकर्ता की पारिवारिक वार्षिक आय 75000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य स्थाई निवासी होना चाहिए।
UP Mukhyamantri Sarvhit Kisan Bima Yojana 2024 दस्तावेज़
- आधार कार्ड: यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो आवेदक की पहचान करता है।
- पहचान पत्र: इसका उपयोग व्यक्ति की पहचान के लिए किया जाता है।
- आय प्रमाण पत्र: किसान की आय का प्रमाण करने के लिए यह दस्तावेज़ आवश्यक होता है।
- आयु प्रमाण पत्र: इससे आवेदक की आयु का प्रमाण किया जाता है।
- मोबाइल नंबर: यह संपर्क करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र: इसे आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु की सूचना के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
- विकलांग सर्टिफिकेट: विकलांगता की स्थिति के लिए आवश्यक है।
- परिवार वितरण प्रमाण पत्र: इससे परिवार की संरचना का प्रमाण किया जाता है।
- लाभार्थी के बैंक खाते की पासबुक की फोटो कॉपी: यह बैंक खाते के संबंध में आवश्यक है।
- पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदक की छवि को प्रमाणित करने के लिए यह आवश्यक है।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना उत्तर प्रदेश 2024 आवेदन प्रक्रिया
पहला कदम:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
दूसरा कदम:
- होम पेज पर जाकर ‘Application Form PDF’ के लिंक पर क्लिक करें और फॉर्म डाउनलोड करें।
तीसरा कदम:
- आवेदन के लिए उपयुक्त दावा प्रपत्र भरें:
दावा प्रपत्र 1:
- परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु के लिए।
दावा प्रपत्र 2:
- परिवार के मुखिया के दिव्यांग होने पर।
दावा प्रपत्र 3:
- गैर-अपात्र अस्पतालों में प्राथमिक चिकित्सा लाभ के लिए।
दावा प्रपत्र 4:
- परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु (बाद में)।
दावा प्रपत्र 5:
- परिवार के मुखिया के विकलांग होने के मामले में (बाद में)।
चौथा कदम:
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को संलग्न करें और अपने सम्बंधित विभाग में जमा करें।
UP Kisan Sarvhit Bima Yojana Helpline Number
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना उत्तर प्रदेश के तहत, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए हेल्पलाइन सेवा भी उपलब्ध है। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं और इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित नंबरों पर कॉल कर सकते हैं:
- 1520
- 180030701520
कृपया ध्यान दें:- यह लेख केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है “उत्तर प्रदेश किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2024” से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट की जांच करें.