राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश : Parivar Sahayata Yojana MP, Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP, कैसे लें इस योजना का लाभ, यहां है संपूर्ण जानकारी

Parivar Sahayata Yojana MP : राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (Rashtriya Parivar Sahayata Yojana) एक महत्वपूर्ण कदम है जो मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत सरकार के संयमित प्रयासों का हिस्सा है। यह योजना उन नागरिकों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, और उन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।

इस योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को वित्तीय धनराशि प्रदान की जाएगी, ताकि वे अपने जीवन को सुधार सकें। इस योजना का लाभ बीपीएल (बेलो पॉवर लाइन) श्रेणी के नागरिकों को प्रदान किया जाएगा, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है।

Parivar Sahayata Yojana MP

Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP उन परिवारों के लिए है जिनके परिवार के सदस्यों की मृत्यु किसी कारणवश या अन्य कारणों से हुई है। इस योजना के तहत, परिवारों को 20,000 से 40,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी, जो उनकी आर्थिक समस्याओं को सुधारने में मदद करेगी।

 Parivar Sahayata Yojana MP In Hindi

योजना का नामRashtriya Parivar Sahayata Yojana MP
कौन से राज्य के लिए हैमध्य प्रदेश राज्य
कौन-कौन है लाभार्थीमध्य प्रदेश के गरीब परिवार
क्या है उद्देश्यगरीब परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना
सहायता राशि20 हजार रुपए
आवेदन का प्रकारऑनलाइन,ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटलिंक
अन्य सरकारी योजनाएंयहां क्लिक करें

Rashtriya Parivar Sahayata Yojana Form PDF 

मध्य प्रदेश राज्य में ऐसे कई गरीब परिवार निवास करते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक होती है, लेकिन अचानक होने वाली मृत्यु के चलते परिवार के सदस्यों का सामना कठिनाइयों से भरा हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ‘राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना’ की शुरुआत की है।

MP Parivar Sahayata Scheme 2023 के अंतर्गत, अगर मध्य प्रदेश में निवास करने वाले किसी गरीब परिवार की मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार द्वारा 20000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य है कि परिवार के सदस्य इस राशि का उपयोग करके अपनी आगे की जरूरतों को पूरा कर सकें।

मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 2023 की विशेषताएं एवं लाभ, Benefit

  • प्रारंभिक धनराशि की वृद्धि: राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को है, जो बीपीएल श्रेणी में अपने जीवन को बिता रहे हैं। इस योजना के तहत मृतक व्यक्ति के परिवार को पहले की तुलना में अधिक धनराशि प्रदान की जाती है।
  • आर्थिक सहायता: यदि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होती है, तो उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो उनकी आय कमाने में सहायता करेगी।
  • आर्थिक समृद्धि: राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत परिवारों को मिलने वाली आर्थिक मदद से वे अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
  • महिलाओं और पुरुषों के लिए: इस योजना के अंतर्गत, महिला और पुरुष दोनों में से किसी भी कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के मामले में धनराशि प्रदान की जाएगी, जो एक समृद्ध परिवार के लिए महत्वपूर्ण है।
  • धनराशि का तुरंत जमा: मृत्यु के 45 दिनों के भीतर, धनराशि परिवार के सदस्य के खाते में जमा की जाती है, जिससे उन्हें तुरंत आर्थिक सहायता मिल सकती है।
  • सामाजिक सुरक्षा का योजना: यह योजना गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, जिससे वे अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं।
  • शाहरी और ग्रामीण क्षेत्र में शामिल: इस योजना के तहत, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले बीपीएल परिवारों को शामिल किया गया है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को यह लाभ मिल सकता है।
  • आयु सीमा: 18 से 60 वर्ष की आयु वाले मृतक व्यक्ति को इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा, जो इसे और अधिक लाभकारी बनाता है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, मध्य प्रदेश सरकार की प्रोग्रेसिव दिशा को प्रकट करती है और गरीब परिवारों को समृद्धि की ओर अग्रसर करने में मदद करती है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश पात्रता, Eligibility

  • मूल निवासी की आवश्यकता: इस योजना के लिए, मृत व्यक्ति को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • गरीबी रेखा से नीचे रहना: योजना के लाभ के लिए पात्र होने के लिए मृतक के परिवार को गरीबी रेखा से नीचे रहना चाहिए।
  • आयु सीमा: राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए मध्य प्रदेश के लिए मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक की पहचान: विवाहित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, मृतक की पत्नी, अविवाहित लड़की या माता-पिता आवेदन करने के पात्र हैं। अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर मृतक का भाई, बहन या माता-पिता इस योजना हेतु आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन का समय: पीड़ित परिवार को मृत व्यक्ति की मृत्यु के 30 दिनों के अंदर योजना हेतु आवेदन करना होगाके तहत आवेदन करने के पात्र होंगे।

Parivar Sahayata Yojana MP Me Offline Aavedan Kese Kare

  • आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचें: सबसे पहले, आपको सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यह वेबसाइट आपको योजनाओं की जानकारी प्रदान करेगी।
  • योजना खोजें: वेबसाइट पर पहुंचकर, होम पेज पर आपको “योजनाएं” के सेक्शन में जाना होगा।
  • राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना चुनें: योजनाओं के लिए उपलब्ध विकल्पों में से “राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना” का चयन करें।
  • आवेदन पत्र डाउनलोड करें: चयन करने के बाद, आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर नीचे स्क्रॉल करें और “आवेदन पत्र के आगे दस्तावेज देखें” का चयन करें।
  • पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें: अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ फाइल खुलेगी। इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं।
  • फॉर्म भरें: डाउनलोड करने के बाद, आपको इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकालना होगा। फिर आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
  • दस्तावेज अटैच करें: आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करें।
  • जमा करें: आवेदन पत्र भरकर और दस्तावेजों के साथ, आपको शहरी क्षेत्र के नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत में जाकर जमा करना होगा। और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को ग्राम पंचायत जनपद कार्यालय में जमा करना होगा।

इस तरह, आप इस योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण योजना है और आपके परिवार को आवश्यक सहायता प्राप्त करने में मदद कर सकती है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश का उद्देश्य,लक्ष्य 

  • राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य है ऐसे परिवारों को सहायता पहुंचाना जिनके घर के किसी सदस्य की प्राकृतिक या अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। 
  • इस योजना के अंतर्गत, मृतक के परिवार को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे मृतक के परिवार को कुछ राहत मिल सके।
  • यह योजना मृतक के परिवार को उनकी कठिनाइयों से निकालने में मदद करती है। 
  • परिवार के अन्य सदस्यों को अकसर मृत्यु के बाद कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, एमपी सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की शुरुआत की गई है।
  • योजना के तहत, मृतक व्यक्ति की मृत्यु के समय परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस मुश्किल समय में योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि का लाभ प्राप्त करके परिवार को राहत मिलती है, जिससे वे अपनी जीवनशैली को फिर से सुधार सकते हैं।

Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची 

मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास यहां दिए गए दस्तावेज होने चाहिए। इन दस्तावेजों के आधार पर ही आप इस योजना के तहत लाभ पा सकते हैं। ये दस्तावेज निम्नलिखित हैं:

  • आधार कार्ड: आपके आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति की आवश्यकता होगी। यह आपकी पहचान का सबूत प्रदान करता है और आवेदन की प्रक्रिया का हिस्सा है।
  • बीपीएल प्रमाण पत्र: आपके परिवार की आर्थिक स्थिति की पुष्टि करने के लिए आपके पास बीपीएल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
  • आयु प्रमाण पत्र: आपकी आयु की प्रमाणित प्रति भी आवश्यक है।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र: यदि आपके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है।
  • बैंक खाता पासबुक: आपके बैंक खाते का सबूत भी दिया जाना होगा।
  • व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में एफआईआर रिपोर्ट: यदि मृत्यु की वजह अज्ञात है, तो एफआईआर रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति भी देनी होगी।

इन दस्तावेजों के सही और पूरे होने से ही आप राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का आवेदन कर सकते हैं और इसके लाभ उठा सकते हैं।

Parivar Sahayata Yojana MP 2023 Me Online Aavedan Kese Kare?

भारत में सरकारी योजनाओं का उपयोग करके गरीब और जरूरतमंद परिवारों की मदद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है और एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना इसका एक उदाहरण है। 

इस योजना के तहत आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और नीचे दिए गए चरणों का पालन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं:

सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर जाएं:

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना चयन करें:

  • वेबसाइट पर जाने के बाद, आपके सामने हम पेज दिखाई देगा। इस पेज पर आपको ‘राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना’ के विकल्प पर क्लिक करें।

ऑनलाइन आवेदन करें:

  • अब, एक नया पेज खुलेगा जिस पर आपको ‘Online Application’ के विकल्प पर क्लिक करना है।

मृतक का समग्र आईडी दर्ज करें:

  • इस पेज पर आपको मृतक के समग्र आईडी दर्ज करना होगा।

आवेदन पत्र जमा करें:

  • ‘सर्च करें’ के विकल्प पर क्लिक करने के बाद, आवेदन पत्र खुलकर आएगा। इस पत्र में सभी आवश्यक जानकारी को दर्ज करें।

महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करें:

  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद, इसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करें।

सबमिट करें:

  • दस्तावेज सलंग्न करने के बाद, ‘सबमिट’ के विकल्प पर क्लिक कर देना है।

इस तरीके से, आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपने परिवार को सरकारी सहायता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। 

इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए आपको वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी का पालन करना होगा।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में आवेदन की स्थिति की जांच कैसे करें?

  • पहला कदम है समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना।
  • ऑफिशल वेबसाइट पर पहुंचने पर, आपके समक्ष होम पेज ओपन होगा।
  • वेब होमपेज पर, “आवेदन पत्र की स्थिति” विकल्प दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करें।
  • इसके बाद, आपको एक नया पेज दिखाई देगा, जहां आपको अपने जिले, खाता संख्या, और पंजीकरण संख्या का चयन करना होगा।
  • फिर, “खोज” बटन पर क्लिक करें।
  • इसके पश्चात आपके समक्ष आवेदन की स्थिति प्रकट हो जाएगी।

इस तरीके से आप आसानी से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के आवेदन की स्थिति की जाँच कर सकते हैं। यह एक आसान और सुविधाजनक प्रक्रिया है जो आपको आपकी सहायता योजना के आवेदन की स्थिति की जांच में मदद करेगी।

Parivar Sahayata Yojana MP Helpline Number

कहाँ संपर्क जानकारी:

  • हेल्पलाइन नंबर: 0755-2556916
  • पता: सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, 1250, तुलसी नगर, भोपाल – 462003

ध्यान दें:- यह आर्टिकल केवल मात्र जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है कृपया Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP 2023 से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट की जांच करें।

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राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश प्रश्नोत्तरी, FAQ

Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP के तहत लाभार्थी को सहायता राशि का भुगतान किस माध्यम से किया जाता है ?

राष्टीय परिवार सहायता योजना सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

Parivar Sahayata Yojana MP में आवेदन कौन – कौन कर सकते है ?

जिन परिवारों में कोई कमाने वाला नहीं है या कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है वह परिवार राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश के लिए आवेदन कर सकता है।

एमपी परिवार सहायता योजना के तहत सरकार द्वारा कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है ?

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थी को 20 हजार रुपए आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।

व्यक्ति की मृत्यु होने पर Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP में आवेदन कौन कर सकता है ?

यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति की पत्नी, बच्चे, अविवाहित बेटी या माता-पिता परिवार सहायता योजना में आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP से संबंधित सूचना प्राप्त करने या शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

यदि आपको राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप इस 1800 233 4397 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है। 

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