विशेष योग्यजन सुखद दांपत्य जीवन योजना

विशेष योग्यजन सुखद दांपत्य जीवन योजना के माध्यम से दिव्यांग युगल को विवाह के पश्चात सुखद दांपत्य जीवन व्यतीत करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा ₹50000 प्रति दंपत्ति आर्थिक सहायता दी जा रही थी तथा दिव्यांग दंपति हेतु परिचय कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था को 20000 रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते थे।

विशेष योग्यजन सुखद दांपत्य जीवन योजना में संशोधित सहायता राशि:-

माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा दिव्यांग के साथ विवाह करने पर 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाते थे जिसे अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा ‘सुखद दांपत्य जीवन योजना’ के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री जी द्वारा उठाए गए इस कदम से दिव्यांग व्यक्तियों को तथा महिलाओं  के आत्म सम्मान में वृद्धि होगी तथा समाज में उन्हें विशेष सम्मान दिया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले पुरुष अथवा महिला से शादी करने पर मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है।

विशेष योग्यजन सुखद दांपत्य जीवन योजना हेतु योग्यता:-

  • 80% या से अधिक दिव्यांग व्यक्ति अथवा महिला
  • इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति की आयु 21 वर्ष तथा महिला की आयु 18 वर्ष से या उससे अधिक होनी चाहिए
  • आवेदक या उसके माता-पिता यदि स्वयं का रोजगार कर रहे हैं तो उनके परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए
  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए
  • आवेदक पुरुष या महिला के पास मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 80% या उससे अधिक का दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है

आवेदन की प्रक्रिया:-

विशेष योग्यजन सुखद दांपत्य जीवन योजना हेतु आवेदन करने के लिए आवेदक अपने किसी नजदीकी सरकारी मान्यता प्राप्त ईमित्र पर जाकर या स्वयं एसएसओ आईडी बनाकर उसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है

योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज:-

विशेष योग्यजन सुखद दांपत्य जीवन योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है जो कि निम्न प्रकार है

  • आवेदक के आय के प्रमाण पत्र की कॉपी
  • आवेदक के मूल निवास का प्रमाण पत्र
  • जन्म का प्रमाण पत्र
  • विवाह का प्रमाण पत्र
  • दिव्यांगता का प्रमाण पत्र

इस योजना की पूर्ण जानकारी के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://dipr.rajasthan.gov.in/home का अवलोकन करे

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